UP Traffic Challan : खुशखबरी ! योगी सरकार का वाहन स्वामियों को बड़ा गिफ्ट, 5 साल के ट्रैफिक चालान होंगे निरस्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी व कमर्शियल वाहन स्वामियों को बड़ी सौगात के साथ राहत भी दी है, दरअसल योगी सरकार ने पिछले 5 साल के वाहन चालानों को निरस्त करने के आदेश दिए हैं.

हाईलाइट्स
- योगी सरकार ने वाहन स्वामियों को दी बड़ी सौगात, चालान होंगे निरस्त
- पिछले 5 साल तक के सभी निजी व कमर्शियल चालान होंगे निरस्त
- कोर्ट में लंबित पड़े चालानों वाले केस को भी किया जाएगा बंद
Up government's big gift to vehicle owners : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 5 साल के वाहन चालान को माफ कर दिया है, सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेशवासियों ने बड़ी राहत की सांस ली है ,1 जून 2017 से 31 दिसम्बर 2021 तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के दरमियां जो चालान काटे गए थे उन्हें निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही कोर्ट में इसी अंतराल में हुए लंबित पड़े चालानों को भी बंद कर दिया जाएगा.
निजी व कर्मशियल वाहनों के चालान होंगे निरस्त
उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों को लेकर पिछले 5 वर्षों में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले निजी व कमर्शियल वाहन स्वामियों पर चालान की कार्यवाही की गई थी, प्रदेश सरकार के इस निर्णय के बाद वाहन स्वामियों को बड़ा तोहफा प्राप्त हुआ है, दरअसल 1 जून 2017 से 31 दिसम्बर 2021 तक के प्रदेश भर में जहां भी वाहनो के चालान हुए हैं और उनकी भरपाई अबतक न हुई हो ,उन्हें अब अपना चालान भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि योगी सरकार ने इन चालानों को निरस्त के आदेश दिए हैं.
प्रदेश की जनता ने सरकार के इस निर्णय को सराहा है, जिनके चालान सम्बंधित केस कोर्ट में लंबित है उन चालानों से जुड़े केस भी बंद किये जायेंगे.इस बात की जानकारी खुद परिवहन विभाग के आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने दी है,उन्होंने बताया कि अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है, उन्होंने संभागीय विभागीय परिवहन कार्यालयों में निर्देश भेज दिये गए हैं, वही सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अदालत में चालान के लंबित मामलों की सूची प्राप्त कर चालानों को पोर्टल से डिलीट कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें.
अवधि के बाद वाले ऐसे भर सकेंगे चालान
परिवहन आयुक्त ने बताया कि इस अवधि के बाद वाले वाहन चालक जिनका चालान हुआ है वे डरे नहीं आप घर बैठे ऑनलाइन चालान भर सकते हैं,वाहन का नम्बर पता हो जिसके बाद आप ट्रैफिक पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अन्य जानकारी पता कर सकते हैं.