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Up Panchayat Chunav:जारी हो गया आरक्षण का शासनादेश आप भी जान लें

Up Panchayat Chunav:जारी हो गया आरक्षण का शासनादेश आप भी जान लें
Up panchayat chunav 2021:आरक्षण नीति का शासनादेश।

यूपी पंचायत चुनाव(up panchayat chunav) के आरक्षण का शासनादेश गुरुवार को दोपहर तीन बजे उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी कर दिया.पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर।

लखनऊ:यूपी पंचायत चुनाव के लिए सीटवार आरक्षण का शासनादेश गुरुवार दोपहर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी कर दिया गया। up panchayat chunav 2021

21 पेज के इस शासनादेश में प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत औऱ क्षेत्र पंचायत पदों के आरक्षण आवंटन के सम्बंध में बताया गया है। up panchayat election reservation 2021

इस शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष औऱ ब्लाक प्रमुख के पदों का आरक्षण शासन स्तर से।ग्राम प्रधान के पदों का आरक्षण ब्लाक वार होगा।up panchayat chunav arkshan

आरक्षण चक्रानुक्रम होगा।इसके लिए जो क्रम निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है।

Read More: Fatehpur News: चेहरा नहीं चरित्र बदलो, धर्म का धंधा बंद करो ! सपा नेता संतोष द्विवेदी की सैकड़ों होल्डिंग्स रातों रात गायब

अनुसूचित जनजाति महिला

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अनुसूचित जनजाति

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अनुसूचित महिला

अनुसूचित जाति

ओबीसी महिला

ओबीसी

सामान्य महिला 

इसके बाद शेष बचे हुए पद सामान्य जाति के लिए होंगे।

11 Feb 2021 By Shubham Mishra

Up Panchayat Chunav:जारी हो गया आरक्षण का शासनादेश आप भी जान लें

लखनऊ:यूपी पंचायत चुनाव के लिए सीटवार आरक्षण का शासनादेश गुरुवार दोपहर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी कर दिया गया। up panchayat chunav 2021

21 पेज के इस शासनादेश में प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के ग्राम प्रधान, जिला पंचायत औऱ क्षेत्र पंचायत पदों के आरक्षण आवंटन के सम्बंध में बताया गया है। up panchayat election reservation 2021

इस शासनादेश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष औऱ ब्लाक प्रमुख के पदों का आरक्षण शासन स्तर से।ग्राम प्रधान के पदों का आरक्षण ब्लाक वार होगा।up panchayat chunav arkshan

आरक्षण चक्रानुक्रम होगा।इसके लिए जो क्रम निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार है।

अनुसूचित जनजाति महिला

अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित महिला

अनुसूचित जाति

ओबीसी महिला

ओबीसी

सामान्य महिला 

इसके बाद शेष बचे हुए पद सामान्य जाति के लिए होंगे।

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