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Rahul Gandhi News : राहुल गांधी को दो साल की सज़ा, रद्द हुई संसद सदस्यता क्या अब नहीं लड़ पाएंगें कभी चुनाव.!

मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है इस संबंध में सदन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

Rahul Gandhi News : राहुल गांधी को दो साल की सज़ा, रद्द हुई संसद सदस्यता क्या अब नहीं लड़ पाएंगें कभी चुनाव.!
राहुल गांधी ( फाइल फ़ोटो )
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हाईलाइट्स

  • राहुल गांधी को दो साल की सज़ा..
  • राहुल अयोग्य घोषित, रद्द हुई लोकसभा सदस्यता..
  • तो आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगें राहुल..

Rahul Gandhi saja : मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई है. इस संबंध में लोकसभा सचिवालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

उल्लेखनीय है कि 2019 के मामले में गुजरात की सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने एक फैसले में कहा था कि निचली अदालत से कोई भी सदस्य यदि दोषी करार दिया जाता है और उसकी सजा 2 साल या उससे अधिक की होती है तो सजा वाले दिन से ही वह अयोग्य माना जाएगा औऱ उसकी लोकसभा/विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के मामले की सुनवाई करते हुए दिया था.

क्या अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगें राहुल गाँधी..

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जानकार बताते हैं कि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड सीट को खाली घोषित कर दिया गया है. चुनाव आयोग वायनाड सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है. साथ ही दिल्ली में राहुल गांधी को मिले हुए सरकारी बंगले को भी खाली कराया जा सकता है.

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जहां तक राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का सवाल है अगर सजा का फैसला ऊपर की अदालतें भी बरकरार रखती है तो वह अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2 साल की सजा पूरी होने के बाद भी वह 6 सालों के लिए अयोग्य घोषित रहेंगे.

दूसरी ओर राहुल गांधी सूरत कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती देंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से जारी बयान के मुताबिक सूरत कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी यदि वहां अपील को स्वीकार नहीं किया जाता तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी सूरत कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों का समय मिला हुआ है.

क्या है मामला..

साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की एक रैली में राहुल गांधी ने बयान दिया था- "चोरों का सरनेम मोदी है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी या फिर नरेंद्र मोदी". राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था. उनका कहना था कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समाज को चोर कहा है इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने सजा सुनाई है.

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