Social Media Ott News Portal Guidelines : न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया औऱ ओटीटी के लिए सरकार ने जारी किए नए नियम
- By युगान्तर प्रवाह संवाददाता
- Published 25 Feb 2021 04:53 PM
- Updated 29 Aug 2023 10:35 PM
गुरुवार को केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित न्यूज़ पोर्टल के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..
नई दिल्ली:केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस की घोषणा की।इन नियमों के दायरे में न्यूज़ वेबसाइट(न्यूज़ पोर्टल) भी आएंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज़ पोर्टल को लेकर कहा कि प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो नियम बने हुए हैं लेकिन अब तक न्यूज़ पोर्टल के लिए कोई नियम नहीं बने थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में व्यापार करें उनका स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि सोशल मीडिया पर अभद्रता भी परोसी जा रही है।जो कि ठीक नहीं है। social media guidelines
उन्होंने कहा कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को नियम का पालन करना होगा।ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की गई है।सेल्फ रेग्युलेशन बनाने के लिए भी कहा गया है।
अब से ओटीटी और डिजिटल मीडिया के लिए पंजीकरण तथा अस्वीकरण की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है।जो कि पहले नहीं थी।News portal guidelines
उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि देश में कितने न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ वेबसाइट चल रहीं हैं इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है।सोशल मीडिया को मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा।सोशल मीडिया के नियम तीन महीने में लागू हो जाएंगे।