NEET 2024 NTA Supreme Court Judgment In Hindi: नीट परीक्षा 2024 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्णय ! अब बदल जाएगी मेरिट लिस्ट

NEET 2024

NTA Neet Exam 2024: मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर Supreme Court ने अब बड़ा निर्णय दिया है. अब 1563 छात्रों के Neet Grace Marks को हटा दिया है जिसके चलते एक नई मेरिट लिस्ट तैयार होगी और दोबारा परीक्षा भी देनी होगी

NEET 2024 NTA Supreme Court Judgment In Hindi: नीट परीक्षा 2024 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये निर्णय ! अब बदल जाएगी मेरिट लिस्ट
NEET UG Exam 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्णय : Image Credit Original Source

NTA NEET 2024 Supreme Judgment Today in Hindi: देश की सर्वोच्च अदालत ने नीट परीक्षा को लेकर गुरुवार को अपना बढ़ा निर्णय दिया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी की NTA को आदेश दिया है कि 1563 छात्रों के NEET Grace Marks को हटाते हुए 30 जून से पहले NEET Re Exam 2024 कराया जाए.

आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में धांधली को लेकर आरोप लगे थे. बताया जा रहा है कि 67 परीक्षार्थियों ने इस बार टॉप किया था जिसमें 6 छात्र एक ही विद्यालय के थे. साथ ही ग्रेस सिस्टम की वजह से छात्रों की मेरिट हजारों में हो गई थी.

NEET Re Exam 2024: नीट परीक्षा में 67 छात्रों ने किया था टॉप

मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम (NEET) परीक्षा 2024 में 67 छात्रों के 720 नंबर आने के बाद साथ ही Neet Grace Marks की वजह से लगातार धांधली के आरोप लगने लगे थे. एक ही विद्यालय से 6 छात्रों ने भी टॉप किया था.

नीट परीक्षा को लेकर देश भर में कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट के आदेश के बाद National Testing Agency (NTA) ने तुरंत ही Neet Grace Marks को हटा दिया है साथ 1563 परीक्षार्थियों को अब दोबारा से परीक्षा देना होगा.

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NTA ने कहा है कि यदि कोई छात्र परीक्षा नहीं देता है तो ग्रेस मार्क्स हटाते हुए उसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. आपको बता दें कि Neet Re Exam 2024 की नई डेट 23 जून को रखी गई है और 30 जून से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.

क्या है NEET Grace Marks सिस्टम कैसे काम करता है

Neet Exam 2024 को लेकर छात्रों के साथ-साथ कई कोचिंग सेंटर ने भी इसका विरोध किया. छात्रों का कहना था कि NEET Grace Marks का नोटिफिकेशन परीक्षा के पहले क्यों जारी नहीं किया गया. हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स कैसे निकले.

वहीं NTA अपने तर्क में कहता है कि हरियाणा के सेंटर में छात्रों का समय बर्बाद हुआ जिसको ध्यान में रखते हुए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे. ये नंबर मुवावजे के रूप में दिए जाते हैं. दरअसल NTA लॉ स्टूडेंट्स की परीक्षा को लेकर इस तरह का फॉर्मूला NEET में भी लगा रहा था लेकिन जानकारों की माने तो दोनों परीक्षाओं में बहुत अंतर होता है इसको नीट से जोड़ना पूरी तरह से गलत है.

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NTA ने अपने इस फार्मूले को पूरी तरह से हटा दिया है और 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने की बात कही है.

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