Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Farukhabad Crime In Hindi: दोस्तों के साथ मिलकर कलयुगी पिता नाबालिग बेटी से करता रहा गैंगरेप ! कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

Farukhabad Crime In Hindi: दोस्तों के साथ मिलकर कलयुगी पिता नाबालिग बेटी से करता रहा गैंगरेप ! कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला
नाबालिग बेटी से गैंगरेप, image credit original source

यूपी (Up) के फर्रुखाबाद (Farrukhabad) में बाप-बेटी के रिश्तों को कलंकित कर देने वाली घटना सामने आयी है. जहां पर एक कलयुगी पिता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाया और ये हरकत उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार की. वहीं पीड़िता खुद के साथ हो रही हैवानियत की दास्तां अपनी माँ को सुनाई तो कोर्ट द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

दोस्तों के साथ मिलकर पिता-बेटी से करता रहा गैंगरेप

बाप और बेटी के रिश्तों को कलंकित कर देने वाला ये मामला यूपी (Up) के फर्रुखाबाद (Farrukhabad) जिले के फतेहगढ़ कोतवाली इलाके का है जहां एक पीड़ित महिला ने साल 2020 में अपने लेखपाल पति और उसके दोस्तों खिलाफ अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया था और अपनी बेटी को इस सदमे से उबारने के लिए जयपुर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था.. वहीं कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी पिता समेत 5 आरोपियों को आर्थिक जुर्माने के साथ साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है यही नही इस मामले में पीड़िता का गर्भपात कराने वाली आरोपी दादी को भी 8 साल की सजा सुनाई है.

शिकायत के बाद भी आरोपी पिता करता रहा रेप

वही जब पीड़िता की मां ने अपने पति और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अपनी बेटी को जयपुर भेज दिया, लेकिन आरोपी पिता उसके बाद भी नहीं माना और जयपुर पहुंचकर वह अपनी बेटी को वापस फर्रुखाबाद ले आया. अपनी हवस का शिकार बनाने लगा लगातार बेटी के साथ हो रही हैवानियत के चलते वहां प्रेग्नेंट हो गई जिसकी सूचना उसकी दादी को मिलते ही उसका गर्भपात करा दिया गया यही नहीं पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी घटना में किशोरी की दादी भी संलिप्त है और फिर एक दिन आरोपी दादी ने अपने बेटे की दूसरी शादी भी करा दी.

court_sentenced_news
कोर्ट ने सुनाई सजा, image credit original source
कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

इस गंभीर प्रकरण में कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट की सुनवाई कर रहे जज ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी लेखपाल पिता और उसके साथी विमल कुमार, मनोज शाक्य, विष्णु शरण रस्तोगी और सोनू तिवारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है यही नहीं गर्भपात करने के आरोप में आरोपी दादी को 8 साल की सजा सुनाई गई है सभी आरोपियों से कोर्ट द्वारा विशेष पास्को एक्ट में एक-एक लाख रुपये भी वसूले जाने के भी आदेश दिए हैं.

Related Posts

Latest News

आज का राशिफल 09 मार्च 2026: दर्पण देख कर करें यात्रा बनेंगे बिगड़े काम, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल आज का राशिफल 09 मार्च 2026: दर्पण देख कर करें यात्रा बनेंगे बिगड़े काम, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल
09 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आज यात्रा...
Sheetala Ashtami Kab Hai 2026: क्यों नहीं जलता चूल्हा और क्यों खाया जाता है बासी भोजन? जानिए शीतला अष्टमी की तिथि मुहूर्त
India Won T20 World Cup: फाइनल में शेर बनी टीम इंडिया, न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव: मिडल ईस्ट तनाव का कितना असर ! क्या फिर बढ़ेंगे गोल्ड-सिल्वर के दाम?
T20 World Cup 2026 Final: इंडिया-न्यूजीलैंड मैच के लिए यूपी में नहीं कटेगी बिजली, मंदिरों में रुद्राभिषेक और यज्ञ से गूंजा माहौल
Fatehpur News: होली के रंग और फांग की धुन से सराबोर हुआ फतेहपुर का मिर्जापुर भिटारी
महिला दिवस पर जानिए बेटियों का कानूनी अधिकार: पिता की संपत्ति में कितना होता है बेटी का हिस्सा, क्या कहता है कानून

Follow Us