UP:जिनके घरों में हैं शादियां परेशान न हों.पढ़ लें सीएम योगी का ये आदेश.!
शादियां का सीज़न शुरू हो गया है, लेक़िन बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके बाद लोग काफ़ी परेशान थे, अब सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया है जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

लखनऊ:सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी को भी शादी समारोह में कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देकर परेशान न करें यदि कंही से ऐसी शिकायतें आईं तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।up marrige corona guiedline
दरअसल सहालग शुरू होने से ठीक बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी।एडवाजरी में कई चीजें स्पष्ट न होने से लोग काफ़ी परेशान थे।शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए जिला प्रशासन के दफ्तरों और थानों का चक्कर काटने लगे थे।डीजे औऱ बैंड बाजे पर प्रतिबन्ध की खबरें सामने आ रहीं थीं।up news cm yogi order on marrige
लेकिन सीएम योगी ने आदेश जारी लोगों के मन में व्याप्त शंकाओं का समाधान कर दिया है।उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।up allowe dj band
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।
साथ ही ऐसे आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजर आदि का प्रयोग अनिवार्य है।नियमों की अनदेखी करने पर आयोजकों के विरुद्ध कार्यवाही के भी आदेश दिये गए हैं।