Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP:जिनके घरों में हैं शादियां परेशान न हों.पढ़ लें सीएम योगी का ये आदेश.!

UP:जिनके घरों में हैं शादियां परेशान न हों.पढ़ लें सीएम योगी का ये आदेश.!
सांकेतिक फ़ोटो।साभार-गूगल।

शादियां का सीज़न शुरू हो गया है, लेक़िन बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके बाद लोग काफ़ी परेशान थे, अब सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया है जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

लखनऊ:सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी को भी शादी समारोह में कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देकर परेशान न करें यदि कंही से ऐसी शिकायतें आईं तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।up marrige corona guiedline

दरअसल सहालग शुरू होने से ठीक बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी।एडवाजरी में कई चीजें स्पष्ट न होने से लोग काफ़ी परेशान थे।शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए जिला प्रशासन के दफ्तरों और थानों का चक्कर काटने लगे थे।डीजे औऱ बैंड बाजे पर प्रतिबन्ध की खबरें सामने आ रहीं थीं।up news cm yogi order on marrige

लेकिन सीएम योगी ने आदेश जारी लोगों के मन में व्याप्त शंकाओं का समाधान कर दिया है।उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।up allowe dj band

उन्होंने कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी लोगों को जागरुक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें।

Read More: UP News: फतेहपुर की भाजपा जिला उपाध्यक्ष और पति पर ठगी का आरोप, बालू ठेका दिलाने के नाम पर 2.34 करोड़ हड़पे

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

Read More: यूपी भाजपा की नई टीम का ऐलान: ओबीसी पर बड़ा दांव, राजनाथ सिंह के बेटे बने उपाध्यक्ष, सुरेश राणा-पूजा पाल समेत कई नेताओं को मिली जिम्मेदारी

साथ ही ऐसे आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजर आदि का प्रयोग अनिवार्य है।नियमों की अनदेखी करने पर आयोजकों के विरुद्ध कार्यवाही के भी आदेश दिये गए हैं।

Read More: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर रोक, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और आयोग से मांगा जवाब

26 Nov 2020 By Shubham Mishra

UP:जिनके घरों में हैं शादियां परेशान न हों.पढ़ लें सीएम योगी का ये आदेश.!

लखनऊ:सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी को भी शादी समारोह में कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देकर परेशान न करें यदि कंही से ऐसी शिकायतें आईं तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।up marrige corona guiedline

दरअसल सहालग शुरू होने से ठीक बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी।एडवाजरी में कई चीजें स्पष्ट न होने से लोग काफ़ी परेशान थे।शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए जिला प्रशासन के दफ्तरों और थानों का चक्कर काटने लगे थे।डीजे औऱ बैंड बाजे पर प्रतिबन्ध की खबरें सामने आ रहीं थीं।up news cm yogi order on marrige

लेकिन सीएम योगी ने आदेश जारी लोगों के मन में व्याप्त शंकाओं का समाधान कर दिया है।उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।up allowe dj band

उन्होंने कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी लोगों को जागरुक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

साथ ही ऐसे आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजर आदि का प्रयोग अनिवार्य है।नियमों की अनदेखी करने पर आयोजकों के विरुद्ध कार्यवाही के भी आदेश दिये गए हैं।

Tags:

Latest News

Petrol Diesel Price Today 6 July 2026: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत बड़े शहरों में आज का भाव Petrol Diesel Price Today 6 July 2026: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत बड़े शहरों में आज का भाव
देशभर में 6 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल...
Gold Silver Price Today 6 July 2026: सोना-चांदी की कीमतों में फिर जोरदार उछाल, जानें आपके शहर में आज का ताजा भाव
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 6 जुलाई 2026: चंद्रमा का मीन राशि में गोचर ! इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानिए आपका दिन कैसा रहेगा
UPPCL News: यूपी में बिजली विभाग का नया खेल! मैसेज आते ही दोगुना हो रहा बिजली कनेक्शन का लोड, प्रदेशभर में हड़कंप
Fatehpur News: भ्रष्ट तंत्र में पिस रही जनता ! मस्ती में नगर पालिका, सभासद ने दी आंदोलन की चेतावनी, डीएम से कार्रवाई की मांग
Fatehpur News: 12 साल से ट्रक ड्राइवर बनकर छिपा था 50 हजार का इनामी हसीनउल्ला, STF ने ऐसे दबोचा
आज का राशिफल 29 जून 2026: भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरे होंगे काम, जानिए मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन

Follow Us