Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

UP:जिनके घरों में हैं शादियां परेशान न हों.पढ़ लें सीएम योगी का ये आदेश.!

UP:जिनके घरों में हैं शादियां परेशान न हों.पढ़ लें सीएम योगी का ये आदेश.!
सांकेतिक फ़ोटो।साभार-गूगल।

शादियां का सीज़न शुरू हो गया है, लेक़िन बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसके बाद लोग काफ़ी परेशान थे, अब सीएम योगी ने एक आदेश जारी किया है जिससे स्थिति स्पष्ट हो गई है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

लखनऊ:सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि पुलिस किसी को भी शादी समारोह में कोरोना की गाइडलाइन का हवाला देकर परेशान न करें यदि कंही से ऐसी शिकायतें आईं तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।up marrige corona guiedline

दरअसल सहालग शुरू होने से ठीक बीते 23 नवम्बर को राज्य सरकार की तरफ़ से कोरोना को लेकर समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या व अन्य गतिविधियों के मद्देनजर एक गाइडलाइन जारी की गई थी।एडवाजरी में कई चीजें स्पष्ट न होने से लोग काफ़ी परेशान थे।शादी समारोह की अनुमति लेने के लिए जिला प्रशासन के दफ्तरों और थानों का चक्कर काटने लगे थे।डीजे औऱ बैंड बाजे पर प्रतिबन्ध की खबरें सामने आ रहीं थीं।up news cm yogi order on marrige

लेकिन सीएम योगी ने आदेश जारी लोगों के मन में व्याप्त शंकाओं का समाधान कर दिया है।उन्होंने कहा कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं।up allowe dj band

उन्होंने कहा कि बैंड व डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अधिकारी लोगों को जागरुक करें और गाइडलाइन के पालन के लिए प्रोत्साहित करें।

Read More: Fatehpur News: खनन क्षेत्रों के थानों के लिए लगती है लाखों की बोली ! फंटियों से तय होती है वसूली, ग़ज़ब का सिस्टम है

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे।

Read More: Uttar Pradesh: यूपी में अब बिना फॉर्म भरे मिलेगी वृद्धा पेंशन ! जानिए योगी सरकार की क्या है प्रक्रिया

साथ ही ऐसे आयोजनों में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत थर्मल स्क्रीनिंग, फेस मास्क, हैंड सेनेटाइजर आदि का प्रयोग अनिवार्य है।नियमों की अनदेखी करने पर आयोजकों के विरुद्ध कार्यवाही के भी आदेश दिये गए हैं।

Read More: UP STF Action FIR: क्यूआर के जरिए होती थी करोड़ों की वसूली ! अफसरों के खाते में पहुंचती थी रकम, एसटीएफ की कार्रवाई में बड़े सिंडिकेट का खुलासा

Tags:

Latest News

Kanpur News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में दरोगा की तलाश जारी ! वायरल चिट्ठी में क्या है लिखा? Kanpur News: सामूहिक दुष्कर्म मामले में दरोगा की तलाश जारी ! वायरल चिट्ठी में क्या है लिखा?
कानपुर (Kanpur) में नाबालिग किशोरी से गैंगरेप मामले (Gangrape Case) में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल (Raghubeer Lal) ने वेस्ट ज़ोन...
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में लौट रही कड़ाके की ठंड, 48 घंटे में बदलेगा मौसम, जारी हुई डराने वाली चेतावनी
Fatehpur News: रिटायरमेंट से पहले बुझ गया वर्दीधारी का सफर, सड़क हादसे में दरोगा रामाश्रय भारती की मौत
Makar Sankranti 2026: तिल के इन अचूक उपायों से खुल सकता है भाग्य, धन और सुख के नए द्वार
Fatehpur News: माघ मेले में जाने के लिए रेलवे और रोडवेज ने कसी कमर ! श्रद्धालुओं को मिलेंगी ये सुविधाएं
Fatehpur News: लोकतंत्र सेनानी विजय अग्निहोत्री का निधन, संघर्ष और विचार की एक पूरी पीढ़ी का मौन अवसान
आज का राशिफल 10 जनवरी 2025: शनिवार को इस प्रयोग से खुश होंगे शनि, जानिए सभी राशियों का दैनिक राशिफल

Follow Us