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Fatehpur UP News: दहेज हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सज़ा

Fatehpur UP News: दहेज हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सज़ा
Fatehpur News: दहेज हत्या के दोषी को 10 साल की सज़ा।सांकेतिक फ़ोटो

फतेहपुर में शुक्रवार को कोर्ट (District Court Fatehpur) ने दहेज़ हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान दोषी धर्मेंद्र अवस्थी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. Fatehpur News

Fatehpur News:दहेज़ हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पास्को संजय कुमार सिंह ने दोषी धर्मेंद्र अवस्थी पुत्र सन्तोष अवस्थी निवासी लालीपुर थाना हुसैनगंज को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। Fatehpur News

क्या था मामला..

15 मई 2016 को दोषी धर्मेंद्र अवस्थी की पत्नी रचना की जलकर मौत हुई थी।मामले में रचना की पिता की ओर से स्थानीय थाने हुसैनगंज (Husainganj Thana Fatehpur ) पर दो लाख रुपए दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित कर हत्या किए जाने का मुकदमा धर्मेंद्र अवस्थी, उसकी माँ श्यामा अवस्थी, बहन गीता, सीता औऱ राघव के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।मुकदमें की विवेचना के दौरान माँ श्यामा अवस्थी की मौत हो गई थी औऱ धर्मेंद्र अवस्थी को छोड़कर शेष अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने विवेचना में अलग कर दिया था। Fatehpur News

वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मणि प्रकाश दुबे (Advocate Mani Prakash Dubey Fatehpur )औऱ सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने मुकदमा लड़ा।मणि प्रकाश ने बताया कि कोर्ट में बहस के दौरान पक्ष औऱ विपक्ष की तरफ़ से एक दर्जन से अधिक गवाह साक्ष्यों सहित प्रस्तुत हुए।जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।उन्होंने बताया कि मुल्जिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा (Advocate Rakesh Verma Fatehpur ) ने कोर्ट में अपना पक्ष रखकर बचाने की कोशिश की लेकिन बचाने में सफ़ल नहीं हो सके।

Read More: Uttar Pradesh: मनाली घूमने गया पति, खागा में बंद मकान बना चोरों का निशाना, 20 लाख की चोरी

उल्लेखनीय है कि घटना के बाद से ही अभियुक्त धर्मेंद्र अवस्थी जिला कारागार में बन्द है। Fatehpur News

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17 Sep 2021 By Shubham Mishra

Fatehpur UP News: दहेज हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सज़ा

Fatehpur News:दहेज़ हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पास्को संजय कुमार सिंह ने दोषी धर्मेंद्र अवस्थी पुत्र सन्तोष अवस्थी निवासी लालीपुर थाना हुसैनगंज को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। Fatehpur News

क्या था मामला..

15 मई 2016 को दोषी धर्मेंद्र अवस्थी की पत्नी रचना की जलकर मौत हुई थी।मामले में रचना की पिता की ओर से स्थानीय थाने हुसैनगंज (Husainganj Thana Fatehpur ) पर दो लाख रुपए दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित कर हत्या किए जाने का मुकदमा धर्मेंद्र अवस्थी, उसकी माँ श्यामा अवस्थी, बहन गीता, सीता औऱ राघव के विरुद्ध दर्ज कराया गया था।मुकदमें की विवेचना के दौरान माँ श्यामा अवस्थी की मौत हो गई थी औऱ धर्मेंद्र अवस्थी को छोड़कर शेष अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने विवेचना में अलग कर दिया था। Fatehpur News

वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मणि प्रकाश दुबे (Advocate Mani Prakash Dubey Fatehpur )औऱ सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने मुकदमा लड़ा।मणि प्रकाश ने बताया कि कोर्ट में बहस के दौरान पक्ष औऱ विपक्ष की तरफ़ से एक दर्जन से अधिक गवाह साक्ष्यों सहित प्रस्तुत हुए।जिसके बाद कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।उन्होंने बताया कि मुल्जिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश कुमार वर्मा (Advocate Rakesh Verma Fatehpur ) ने कोर्ट में अपना पक्ष रखकर बचाने की कोशिश की लेकिन बचाने में सफ़ल नहीं हो सके।

उल्लेखनीय है कि घटना के बाद से ही अभियुक्त धर्मेंद्र अवस्थी जिला कारागार में बन्द है। Fatehpur News

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