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फ़तेहपुर:लॉकडाउन में इतने समय ही मिल पाएगा इन सेवाओं का लाभ..जान ले पूरी बात.!

फ़तेहपुर:लॉकडाउन में इतने समय ही मिल पाएगा इन सेवाओं का लाभ..जान ले पूरी बात.!
फतेहपुर:निर्धारित समय पर खुलेंगी दुकानें।

फ़तेहपुर जनपद में लॉकडाउन के बाउजूद कई लोग इसका उल्लंघन करते लगातार दिखाई दे रहें हैं। जिला प्रशासन ने इसके लिए कड़ा रुख इख्तियार करते हुए लोगों द्वारा जरूरी सामान लेने के लिए समय का निर्धारण कर दिया है..पढ़ें युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट..

फतेहपुर:जरूरी समान लेने जाने के बहाने लॉकडाउन का हो रहा उलंघन चिंता का कारण बनता जा रहा है।इसके लिए जिला प्रशासन ने एक जरुरी क़दम उठाया है।

शुक्रवार को जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।जिसमें यह बताया गया है कि जिले में मेडिकल स्टोर को छोड़कर शेष अन्य जरूरी सामानों की दुकान एक निश्चित समय पर हो खुलेंगी।

ये भी पढ़े-UP:फतेहपुर में खाद्यान्न वितरण के दौरान जमकर मारपीट..लॉकडाउन तोड़ भारी संख्या में जुटे लोग..कोटेदार पर धांधली का आरोप..पुलिस ने आठ को उठाया..!

जारी आदेश के मुताबिक अब ज़रूरी सामान जैसे किराना, फ़ल, सब्जी, राशन आदि की दुकान अब सुबह 10 बजे से चार बजे के बीच ही खुल पाएंगी।निर्धारित समय के अलावा यदि कोई दुकान खुलती है तो उसके विरुद्ध लॉकडाउन उलंघन कार्यवाही की जाएगी।

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इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानदार इस बात का भी ध्यान रखेंगे की दुकान में भीड़ न एकत्रित हो पाए।और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।इसके लिए दुकानों के सामने एक मीटर से अधिक दूरी पर चिन्ह लगाएं।

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जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान एक स्थान पर दो व्यक्तियों से ज्यादा लोग न इकठ्ठा न हो।

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03 Apr 2020 By Shubham Mishra

फ़तेहपुर:लॉकडाउन में इतने समय ही मिल पाएगा इन सेवाओं का लाभ..जान ले पूरी बात.!

फतेहपुर:जरूरी समान लेने जाने के बहाने लॉकडाउन का हो रहा उलंघन चिंता का कारण बनता जा रहा है।इसके लिए जिला प्रशासन ने एक जरुरी क़दम उठाया है।

शुक्रवार को जिलाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है।जिसमें यह बताया गया है कि जिले में मेडिकल स्टोर को छोड़कर शेष अन्य जरूरी सामानों की दुकान एक निश्चित समय पर हो खुलेंगी।

ये भी पढ़े-UP:फतेहपुर में खाद्यान्न वितरण के दौरान जमकर मारपीट..लॉकडाउन तोड़ भारी संख्या में जुटे लोग..कोटेदार पर धांधली का आरोप..पुलिस ने आठ को उठाया..!

जारी आदेश के मुताबिक अब ज़रूरी सामान जैसे किराना, फ़ल, सब्जी, राशन आदि की दुकान अब सुबह 10 बजे से चार बजे के बीच ही खुल पाएंगी।निर्धारित समय के अलावा यदि कोई दुकान खुलती है तो उसके विरुद्ध लॉकडाउन उलंघन कार्यवाही की जाएगी।

इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानदार इस बात का भी ध्यान रखेंगे की दुकान में भीड़ न एकत्रित हो पाए।और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे।इसके लिए दुकानों के सामने एक मीटर से अधिक दूरी पर चिन्ह लगाएं।

जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान एक स्थान पर दो व्यक्तियों से ज्यादा लोग न इकठ्ठा न हो।

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