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Fatehpur News:होटल बॉम्बे लॉज में पुलिस की छापेमारी..पकड़े गए दो युवक युवतियां।

Fatehpur News:होटल बॉम्बे लॉज में पुलिस की छापेमारी..पकड़े गए दो युवक युवतियां।
होटल बॉम्बे लॉज फ़तेहपुर।

फ़तेहपुर(Fatehpur News) के कुछ होटलों में जिस्मफरोशी का धंधा कई सालों से फलफूल रहा है।पुलिस की कई बार छापेमारी के बाउजूद ये धंधा तेजी से बढ़ रहा है।मामूली धाराओं में इंट्री होने के बाद संचालक धड़ल्ले से अपना काम करते है।इससे ये बात तो साफ है कि कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन पर उठने वाले सवाल निराधार नहीं है। पढ़ें युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट..

फ़तेहपुर(Fatehpur News):जिले के कई होटलों में जिस्मफरोशी का धंधा बहुत तेजी से फलफूल रहा।जिसको रोक पाने में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिख रहा है।पुलिस और जिला प्रशासन की कई बार छापेमारी के बाउजूद संचालक धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं इससे ये बाद तो साफ़ है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं संदिग्ध है।

ताजा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बॉम्बे लॉज (Bombay lodge)का है जहां गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की लॉज के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में दो युवक और दो युवती पाए गए। पुलिस द्वारा रिकॉर्ड चेक करने पाया गया है कि उन चारों की एंट्री नहीं है। पुलिस द्वारा रिकॉर्ड और युवक युवतियों को कोतवाली लगाया गया जहां हिदायत देकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार युवक और युवतियां बालिग थे और आपस में प्रेम करते थे।और सभी स्थानीय निवासी है। जबकि होटल मैनेजर के खिलाफ सराय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।(Fatehpur News)

जब पुलिस कर्मी ने कहा बालिग़ बना सकते हैं संबंध।

जानकारी देते हुए एक पुलिस कर्मी ने कहा सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार बालिग़ युवक युवतियां आपसी मर्जी से बना सकते हैं संबंध। इसके बाउजूद लॉज में पूछताछ के बाद युवक युवतियों को क्यों नहीं छोड़ा जाता है?और उनके परिजनों को सुपुर्दगी क्यों दी जाती है?(Fatehpur News)

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क्या होता है सराय एक्ट जिसके तहत हर बार दर्ज होता है मुकदमा?

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सराय एक्ट का रजिस्ट्रेशन प्रत्येक होटल लॉज मालिक को कराना अनिवार्य है। होटल की आड़ में हो रहे गोरखधंधे को रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। बॉम्बे लॉज में पकड़े गए युवक युवतियों की एंट्री होटल रिकॉर्ड में नहीं थी जिसकी वजह से सराय एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें अधिकतम 200 रुपए(दो सौ रुपये)जुर्माने का प्रावधान है।(Fatehpur News)

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