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Up Panchayat Chunav:पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट का ब्रेक आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया पर सरकार से जवाब तलब.!

Up Panchayat Chunav:पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट का ब्रेक आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया पर सरकार से जवाब तलब.!
सांकेतिक फ़ोटो

हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है।जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से आरक्षण आवंटन पर जवाब तलब किया है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

लखनऊ:फ़िलहाल यूपी में पंचायत चुनावों पर ब्रेक लग गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण आवंटन की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है।जिसके बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आरक्षण आवंटन की अंतिम प्रक्रिया पर सरकार के अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।यह रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है।Up panchayat chunav

जानकारी के अनुसार अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने एक जनहित याचिका यूपी सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर जारी किए गए शासनादेश के विरुद्ध डाली थी।Up panchayat chunav high court

इसी अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है।15 मार्च को यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।Up panchayat chunav letest news

शासनादेश को दी गई चुनौती में कहा गया है कि सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाएं।इतना ही नहीं पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है।

Read More: Uttar Pradesh Mausam: उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज ! तेज आंधी-बारिश से राहत, 10 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी

12 Mar 2021 By Shubham Mishra

Up Panchayat Chunav:पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट का ब्रेक आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया पर सरकार से जवाब तलब.!

लखनऊ:फ़िलहाल यूपी में पंचायत चुनावों पर ब्रेक लग गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण आवंटन की अंतिम सूची जारी करने पर रोक लगा दी है।जिसके बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आरक्षण आवंटन की अंतिम प्रक्रिया पर सरकार के अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।यह रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई है।Up panchayat chunav

जानकारी के अनुसार अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने एक जनहित याचिका यूपी सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर जारी किए गए शासनादेश के विरुद्ध डाली थी।Up panchayat chunav high court

इसी अर्जी की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है।15 मार्च को यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा।Up panchayat chunav letest news

शासनादेश को दी गई चुनौती में कहा गया है कि सीटों का आरक्षण साल 2015 में हुए पिछले चुनाव के आधार पर किए जाएं।इतना ही नहीं पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया है।

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