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Up Population Control Bill 2021: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का ड्राफ़्ट हुआ तैयार, दो से अधिक सन्तानों पर सभी सरकारी सुविधाएं कट

Up Population Control Bill 2021: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का ड्राफ़्ट हुआ तैयार, दो से अधिक सन्तानों पर सभी सरकारी सुविधाएं कट
Cm Yogi फ़ाइल फ़ोटो

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का ड्राफ़्ट तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, अब 19 जुलाई तक इस पर जनता की राय माँगी गई है।इसके बाद सरकार इसे लागू कर देगी. Up new population control bill 2021

UP Population Control Bill 2021: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का ड्राफ़्ट तैयार हो गया है।इसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है।औऱ 19 जुलाई तक जनता से राय माँगी गई है।आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है।इसे वेबसाइट पर जाकर जनता 19 जुलाई तक अपनी राय दे सकती है।

इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं, जिसके तहत दो या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित होना पडे़गा।जैसे सरकारी नौकरी के लिए भी आवदेन नहीं कर पाएंगे, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी आदि भी रुक जाएगी।ग्राम पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा आदि सभी तरह के महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने में रोक लग जाएगी।Up population control bill 2021

अगर यह कानून लागू हुआ तो एक वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।हालांकि, ऐक्ट लागू होते समय प्रेगेनेंसी हैं या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे नि:शक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी।

11 Jul 2021 By Shubham Mishra

Up Population Control Bill 2021: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का ड्राफ़्ट हुआ तैयार, दो से अधिक सन्तानों पर सभी सरकारी सुविधाएं कट

UP Population Control Bill 2021: यूपी में जनसंख्या नियंत्रण क़ानून का ड्राफ़्ट तैयार हो गया है।इसे वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है।औऱ 19 जुलाई तक जनता से राय माँगी गई है।आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है।इसे वेबसाइट पर जाकर जनता 19 जुलाई तक अपनी राय दे सकती है।

इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं, जिसके तहत दो या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि दो से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित होना पडे़गा।जैसे सरकारी नौकरी के लिए भी आवदेन नहीं कर पाएंगे, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी आदि भी रुक जाएगी।ग्राम पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा आदि सभी तरह के महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने में रोक लग जाएगी।Up population control bill 2021

अगर यह कानून लागू हुआ तो एक वर्ष में सभी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथपत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने व बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।हालांकि, ऐक्ट लागू होते समय प्रेगेनेंसी हैं या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे। अगर किसी का पहला, दूसरा या दोनों बच्चे नि:शक्त हैं तो उसे भी तीसरी संतान पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा।तीसरे बच्चे को गोद लेने पर भी रोक नहीं रहेगी।

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