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UP Nagar Nikay Chunav CM Yogi Statement : सब कुछ साफ हो गया, सीएम योगी ने कर दिया ऐलान इस तरह होंगें नगर निकाय चुनाव

UP Nagar Nikay Chunav CM Yogi Statement हाईकोर्ट के फैसले के बाद मची सियासी हलचलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विराम लगा दिया है, बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय चुनाव नहीं होंगें, इसका ऐलान सीएम योगी ने कर दिया है.

UP Nagar Nikay Chunav CM Yogi Statement : सब कुछ साफ हो गया, सीएम योगी ने कर दिया ऐलान इस तरह होंगें नगर निकाय चुनाव
UP Nagar Nikay Chunav । CM Yogi ( फाइल फोटो
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UP Nagar Nikay Chunav CM Yogi Statement : यूपी नगर निकाय चुनाव पर मंगलवार को आए हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मचा सियासी घमासान सीएम योगी के बयान के बाद थम जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव सम्पन्न नहीं कराए जाएंगें.

हाईकोर्ट से आए निर्णय के बाद उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि-"उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।" 

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि-"यदि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।"

क्या कहा है हाईकोर्ट ने..

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई ओबीसी आरक्षण सूची को रद्द करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, तभी ओबीसी आरक्षण दिया जाए, सरकार ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाए, इसमें समय लग सकता है, ऐसे में अगर सरकार और निर्वाचन आयोग चाहे तो बिना ओबीसी आरक्षण के ही तुरंत चुनाव करा सकता है.

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इतना जोखिम नहीं उठा सकती थी सरकार..

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हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही यह पुख़्ता हो गया था कि फिलहाल चुनाव टलने की सम्भावना बन गई है.क्योंकि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का जोखिम भाजपा सरकार नहीं उठा सकती है.ऐसे में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन कर नए सिरे से आरक्षण बनाया जाएगा.इस प्रक्रिया में समय लगेगा.जिसका मतलब है कि फिलहाल नगर निकाय चुनाव टल गए हैं.जब तक चुनाव नहीं होते नगर निकाय प्रशासको के साथ चलते रहेगें.

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