Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में !

Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य अंधेरे में !
राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, फाइल फोटो

Modi Surname Case: मोदी सरनेम पर टिप्पड़ी करने के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट की ओर से तगड़ा झटका लगा है. सूरत कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. राहुल की सांसद की सदस्यता पहले ही जा चुकी है.


हाईलाइट्स

  • कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से तगड़ा झटका
  • मोदी सरनेम मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
  • लोकसभा 2024 चुनाव लड़ने की राह भी हुई कठिन

Big blow to Rahul Gandhi from Gujarat HighCourt : कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, मोदी सरनेम के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए याचिका खारिज कर दी है, यानी राहुल गांधी की 2 वर्ष की सजा बरकरार रहेगी,उच्च न्यायालय में सजा के स्टे के लिए याचिका डाली थी जिसे खारिज कर दिया गया.अब लोकसभा चुनाव लड़ने की राह भी राहुल गांधी के लिए कठिन होती दिख रही है.

गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक कमेंट किया था. जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आ गया था और बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने इस अभद्र टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई थी. और मानहानि का केस दाखिल करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था .

सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया था (Modi Surname Case)

Read More: पंकज चौधरी को प्रदेश और नितिन नबीन को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी ! जानिए दोनों नेताओं की कुल संपत्ति कितनी है

इस मामले की सुनवाई लगातार गुजरात हाईकोर्ट में चल रही थी. 2023 में सूरत कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई गई. जिस पर उन्हें तुरंत बेल भी मिल गई थी .इसके पश्चात उन्होंने सूरत सेशन कोर्ट में एक अपील भी दाखिल की थी. जो अभी भी विचाराधीन है और सुनाई गई सजा के खिलाफ सजा पर स्टे के लिए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की. लेकिन सेशन कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली. 

नहीं मिली राहुल को राहत

सूरत कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा. उसके पश्चात राहुल गांधी के द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में सजा पर स्टे के लिए याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें दोनों पक्षों के द्वारा अपने अपने पक्ष रखे गए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को मई माह में फैसला सुरक्षित रख लिया था. ग्रीष्मावकाश के बाद जुलाई को फैसला सुनाने की तारीख निश्चित की थी. जहां शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को तगड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

लोकसभा चुनाव लड़ने की राह हुई कठिन

यानी अब राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी ऐसे में वे अब आगामी लोकसभा चुनाव 2014 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे .हालांकि राहुल गांधी इस स्टे को लेकर उच्च न्यायालय की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं. जैसा कि राहुल गांधी के वरिष्ठ वकील मनु सिंधवी के द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस में कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

Latest News

कानपुर के अलंकार अग्निहोत्री कौन हैं? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, UGC एक्ट और शंकराचार्य पर कार्रवाई से नाराज कानपुर के अलंकार अग्निहोत्री कौन हैं? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, UGC एक्ट और शंकराचार्य पर कार्रवाई से नाराज
उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका इस्तीफा...
IND Vs Nz T20: अभिषेक का शानदार प्रदर्शन जारी ! पुराने रंग में लौटे कप्तान सूर्य, जीती सीरीज़
आज का राशिफल 24 जनवरी 2026: शनि की पूजा से बनेंगे बिगड़े काम, जानिए सभी 12 राशियों का दैनिक भाग्यफल
Jayraj Man Singh Case: क्या रसूखदारों को बचाने के चलते पुलिस ने किया खुलासा ! जिले में चर्चाओं का बाजार गर्म
India Vs Nz T20 News: रायपुर में ईशान किशन की आंधी-कप्तान सूर्य भी चमके, 7 विकेट से जीता भारत
Kanpur News: BJP प्रदेश अध्यक्ष का 20 किलोमीटर का रोड शो ! बुलडोजर से की गई पुष्पवर्षा, जताया आभार 
Murder In UP: फतेहपुर में कारोबारी जमींदार जयराज मानसिंह की हत्या, खेत में पड़ा मिला शव, जिले में दहशत

Follow Us