Pan Aadhaar Linking : पैन आधार से नहीं है लिंक ! तो बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिलिंकिंग के लिए देना होगा फाइन
Pan Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड को आधार कार्ड संख्या से लिंक करने की तारीख समाप्त हो चुकी है. अब दोबारा लिंक कराने के लिए भारी जुर्माना देना पड़ेगा.हालांकि जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है. दरअसल पैन को आधार से लिंकिंग के लिए 30 जून आखिरी दिन रखा गया था. जहां समय पूरा होने के बाद अब कहीं ना कहीं लिंकिंग के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.खासतौर पर रिटर्न भरने में और फाइनेंस कराने जैसी सुविधाओं में उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है. हालांकि इसके बावजूद भी घबराने की जरूरत नहीं ह
हाईलाइट्स
- पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन समाप्त,अब दोबारा रिलिंकिंग के लिए देना होगा फ़ाईन
- पैन आधार लिंकिंग नही है तो पैन कार्ड 1 जुलाई से हो सकता है निष्क्रिय
- रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, फाइनेंस नही करा सकेंगे,पेंडिंग फंड नही ले सकेंगे
Pan Aadhaar Linking Deadline Expired : आयकर विभाग ने पैन को आधार नंबर से लिंकिंग करने के लिए 30 जून आखिरी तारीख घोषित की थी. जहां अभी भी ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है .जिन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.पैन आधार से लिंक ना होने के पश्चात इस तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं चलिए आपको बताते हैं...
पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन समाप्त (Pan Aadhaar Linking)
आजकल वैसे तो सभी के पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानि पेन कार्ड उपलब्ध होता है. खासतौर पर नौकरपेशा लोगों के पास तो यह बहुत ही आवश्यक है. लेकिन आजके जरूरत के लिए आईडी के लिए लोग पैन कार्ड बनवा लेते हैं.लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता .आयकर विभाग ने यह निर्देश जारी किए थे कि 30 जून तक अपने पैन को आधार नंबर से लिंक करवा ले. जिसमें काफी हद तक लोगों ने लिंकिंग करवा लिया लेकिन अब इसकी डेडलाइन समाप्त हो चुकी है.
लिंकिंग न होने पर आएंगी समस्याएं
इस डेडलाइन के समाप्त होने के बाद ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. खास तौर पर रिटर्न भरने में पेंडिंग रिफंड लेने में क्योंकि आपका पैन यदि आधार से लिंक नहीं होगा तो आपके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. हालांकि आयकर विभाग ने फिर भी लोगों को कुछ हद तक राहत दी है, कि यदि 30 जून तक लोग अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा सके हैं तो वह आगे ज्यादा जुर्माना भरकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. उसके लिए उन्होंने आयकर विभाग के इस वेब पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
शुल्क और लिंकिंग की सहमति पर नही होगा पैन निष्क्रिय
वहीं यह भी बात निकल कर सामने आई थी कि पैन को आधार से लिंक करने के बाद चालान रसीद को लोगों को डाउनलोड करने में समस्या आ रही थी तो आयकर विभाग ने साफ किया है कि चालान रसीद डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है .चालान के भुगतान की जानकारी आयकर विभाग के ई-पे-टैक्स टैब पर जांच की जा सकती है. जिनके शुल्क और लिंकिंग की सहमति अगर मौजूद है ऐसे लोगों का पेन निष्क्रिय नहीं किया जाएगा.आयकर विभाग इस पर विचार कर रहा है.
पैन एक्टिव नहीं तो ये समस्याएं सामने
जिनके पैन आधार से लिंक नहीं हो पाए उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आएगी किसी भी चीज का फाइनेंस कराने में ,ना तो वे फाइनेंस करा सकेंगे ,ना ही वह रिटर्न भर सकेंगे .ना ही पेंडिंग रिफंड ले सकेंगे और ना ही बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे. क्योंकि जब पेन ही एक्टिव नहीं रहेगा तो कैसे यह सब संभव हो सकेगा.
रिलिंकिंग के लिए बढ़ सकता है जुर्माना
हालांकि आयकर विभाग ने डेडलाइन समाप्त होने के बाद लिंकिंग के लिए विचार करते हुए जानकारी दी है कि जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं हो पाया है उनकी अब जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है पहले 30 जून तक 1 हज़ार रुपये शुल्क था लेकिन अब जुर्माना बढ़ सकता है, अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए इस वेबसाइट पर ई फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट पर
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाना होगा.