Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Muharram 2020:मुहर्रम जुलूस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला.!

Muharram 2020:मुहर्रम जुलूस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला.!
Muharram 2020

मुहर्रम पर जुलूस की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ़ जस्टिस की बेंच ने अहम फ़ैसला सुनाया है..पढ़ें युगान्तर प्रवाह पर पूरी खबर..

डेस्क:मुहर्रम पर जुलूस की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलूस की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें-Muharram 2020:मुहर्रम क्यों मनाया जाता है..क्या है इसका इतिहास..!

मामले की सुनवाई कर रही चीफ़ जस्टिस बोबडे की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा।कोर्ट ने कहा कि जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाने पर ले लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें-दो से तीन होने वालें हैं अनुष्का और विराट..फ़ोटो शेयर कर दी जानकारी..!

Read More: Rent Agreement Rules 2025: अब नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी, किराएदारों को मिले बड़े अधिकार

मामले में सुनवाई कर रही प्रमुख न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने कहा, 'अगर हम देश में जुलुसू निकालने की अनुमति दे देते हैं तो अराजकता फैल जाएगी ओर एक समुदाय विशेष पर कोविड-19 महामारी फैलाने के आरोप लगने लगेंगे।

Read More: Delhi Red Fort Blast: तेज धमाके से दहल उठी दिल्ली ! अब तक 10 लोगों की मौत 30 से अधिक घायल, पूरे देश में हाई अलर्ट

बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु सैयद कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में देशभर में मुहर्रम के जुलूस को अनुमति देने की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी।इसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा के मामले का हवाला दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।लेक़िन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना को देखते हुए मुहर्रम के मौक़े पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

ये भी पढ़ें-फर्रुखाबाद:बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के नाम पर बाँट दिए गए सड़े आलू..डीएम भी थे मौजूद.!

CJI बोबड़े ने याचिकाकर्ता से कहा कि- आप पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, वो एक जगह और एक निश्चित रूट की बात थी।उस मामले में हम यह तय कर सकते थे कि जोखिम कितना है, जिस हिसाब से हमने आदेश दिया था। मुश्किल यह है कि आप पूरे देश के लिए एक संपूर्ण आदेश देने को कह रहे हैं।'CJI ने कहा, 'हम सभी लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते।अगर आपने किसी एक जगह के बारे में पूछा होता तो हम जोखिम का अंदाजा लगा सकते थे।'

Tags:

Latest News

आज का राशिफल 14 दिसंबर 2025: रविवार को पान खाकर करें यात्रा ! पूरे होंगे काम, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल आज का राशिफल 14 दिसंबर 2025: रविवार को पान खाकर करें यात्रा ! पूरे होंगे काम, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल
आज रविवार का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है. पान खाकर यात्रा करने से कार्यसिद्धि के...
Fatehpur News: मरीजों से अवैध वसूली में लगा था दलाल ! सीएमएस ने धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले, मचा हड़कंप
Fatehpur News: टैंकर फटा, डीजल बहा और लोग बोले-मौका है साहब, पहले बाल्टी लाओ, तड़पते रहे ट्रक चालक-खलासी
Uttar Pradesh News: यूपी में 67 आईएएस अफसरों का प्रमोशन, नए साल में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव
Who Is Pankaj Chaudhary: कौन हैं पंकज चौधरी, जो बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के 18वें बीजेपी अध्यक्ष, कल हो सहती है घोषणा
आज का राशिफल 13 दिसंबर 2025: शनि की रहेगी कुदृष्टि या देगा वरदान ! जानिए सभी राशियों का राशिफल
Fatehpur News: चोर ने बक्सा खोला और गुस्से में दुकानदार को लगाया फोन ! ये क्या निकला? किस्सा सुनकर हंसी छूट जाएगी

Follow Us