Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Muharram 2020:मुहर्रम जुलूस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला.!

Muharram 2020:मुहर्रम जुलूस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला.!
Muharram 2020

मुहर्रम पर जुलूस की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ़ जस्टिस की बेंच ने अहम फ़ैसला सुनाया है..पढ़ें युगान्तर प्रवाह पर पूरी खबर..

डेस्क:मुहर्रम पर जुलूस की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलूस की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें-Muharram 2020:मुहर्रम क्यों मनाया जाता है..क्या है इसका इतिहास..!

मामले की सुनवाई कर रही चीफ़ जस्टिस बोबडे की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा।कोर्ट ने कहा कि जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाने पर ले लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें-दो से तीन होने वालें हैं अनुष्का और विराट..फ़ोटो शेयर कर दी जानकारी..!

Read More: लोक अदालत टोकन: अगर कट चुका भारी ट्रैफिक चालान तो जुर्माना माफ कराने का सुनहरा मौका ! जानिए कहां लग रही है Lok Adalat

मामले में सुनवाई कर रही प्रमुख न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने कहा, 'अगर हम देश में जुलुसू निकालने की अनुमति दे देते हैं तो अराजकता फैल जाएगी ओर एक समुदाय विशेष पर कोविड-19 महामारी फैलाने के आरोप लगने लगेंगे।

Read More: Delhi Red Fort Blast: तेज धमाके से दहल उठी दिल्ली ! अब तक 10 लोगों की मौत 30 से अधिक घायल, पूरे देश में हाई अलर्ट

बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु सैयद कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में देशभर में मुहर्रम के जुलूस को अनुमति देने की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी।इसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा के मामले का हवाला दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।लेक़िन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना को देखते हुए मुहर्रम के मौक़े पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

Read More: Rent Agreement Rules 2025: अब नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी, किराएदारों को मिले बड़े अधिकार

ये भी पढ़ें-फर्रुखाबाद:बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के नाम पर बाँट दिए गए सड़े आलू..डीएम भी थे मौजूद.!

CJI बोबड़े ने याचिकाकर्ता से कहा कि- आप पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, वो एक जगह और एक निश्चित रूट की बात थी।उस मामले में हम यह तय कर सकते थे कि जोखिम कितना है, जिस हिसाब से हमने आदेश दिया था। मुश्किल यह है कि आप पूरे देश के लिए एक संपूर्ण आदेश देने को कह रहे हैं।'CJI ने कहा, 'हम सभी लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते।अगर आपने किसी एक जगह के बारे में पूछा होता तो हम जोखिम का अंदाजा लगा सकते थे।'

Tags:

Latest News

07 December 2025 Rashifal: किस्मत आज करवाएगी बड़ा चमत्कार, कई राशियों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू 07 December 2025 Rashifal: किस्मत आज करवाएगी बड़ा चमत्कार, कई राशियों की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू
07 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है. करियर, धन, रिश्तों और स्वास्थ्य...
Fatehpur News: हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची मजिस्ट्रेट दुल्हन ! गांव में उमड़ी मेले जैसी भीड़
Fatehpur News: रिटायर्ड SI के खाते से ऐसे उड़ गए 5 लाख ! वाराणसी से पकड़े गए साइबर ठग
Fatehpur News: सरकारी लाभ पाने के लिए 308 शादीशुदा जोड़ों ने कर दिया आवेदन ! ऐसे खुली पोल तो मचा हड़कंप
साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर क्यों गरमाई सियासत ! क्या सजेगा प्रदेश का ताज, नड्डा से मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा
आज का राशिफल 05 दिसंबर 2025: किस्मत किस होगी मेहरबान और किसे रहना होगा सावधान, पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
कौन हैं 19 साल के महेश रेखे जिन्होंने 200 साल बाद पूरा किया दुर्लभ अखंड दण्डकर्म पारायणम् ! मोदी-योगी ने की तारीफ

Follow Us