How to Add Name In Voter List In UP: वोट डालने के लिए कैसे घर बैठे करवा सकते हैं मतदाता सूची में अपना नाम शामिल ! कैसे वोटर आईडी में करें करेक्शन
वोटर लिस्ट में नाम कैसे जोड़े
वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड (Voter id Card) होना अति आवश्यक है. इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना भी जरूरी है, ऐसे में आवदेक (Applicant) की उम्र 18 साल से होने का प्रावधान भी है जिसके लिए ऑनलाइन आवदेन (Onljne Applicant) कर फॉर्म नम्बर 6 भरना होगा. क्या प्रोसेस और कैसे मिलेगा फायदा जानते है इस रिपोर्ट के जरिये..
मतदाता सूची में जोड़े अपना नाम
लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election) की तारीखों का ऐलान (Announced Dates) हो चुका है. चुनाव आयोग (Election Commission) के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में 96 करोड़ मतदाता शामिल होंगे इस चुनाव में नए मतदाता भी शामिल होने की उम्मीद है ऐसे में लोकतंत्र में मतदान का हर नागरिक का कर्तव्य एवं अधिकार होता है.
यदि आप भी इस सूची में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास वोटर आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र (Voter Card) होना चाहिए यदि आपके पास पहचान पत्र है लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है ऐसे में आप लोकसभा चुनाव से पहले अपना नाम बड़े ही आसानी से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह है कि आपका भारतीय होना और आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. आगे की दी गई जानकारी के अनुसार आप अपना नाम मतदाता सूची में ऐड करवाने के साथ-साथ अपने पहचान पत्र में बदलाव भी करवा सकते हैं.
मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए क्या है आवश्यक
मतदाता सूची (Voter list) में शामिल होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपका 18 वर्ष से ज्यादा के हो, इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार आपको यह फॉर्म नंबर 6 कैसे मिलेगा तो इसके लिए आपको चुनाव आयोग की ऑफिशल वेबसाइट voter.eci.gov.in लॉगिन कर अपना नाम इस सूची में ढूंढ सकते हैं अगर आपका नाम इस सूची में है लेकिन आपको अपनी दी गई जानकारी में कुछ बदलाव जैसे नाम, पता या डेट ऑफ बर्थ बदलवाना है तो इसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 फिल करना होगा.
इस प्रक्रिया के लिए किन दस्तावेजो की है आवश्यकता
वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम ऐड करवाने के लिए आपको अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा जिनमें सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो आधार कार्ड पहचान पत्र या फिर जहां पर आप निवास कर रहे हैं वहां का बिजली का बिल या कोई ऐसा दस्तावेज जो यह साबित कर सके कि आप कहां के नागरिक हैं यही नहीं इसमें आप अपनी एज के लिए प्रूफ या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल कर सकते हैं.
नए वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन इस तरह करें आवेदन
नए वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की ऑफिशल वेबसाइट voter.eci.gov.in पर लॉग इन करते हुए नए मतदाता के रूप में खुद को रजिस्टर करवाना होगा इसके बाद नया अकाउंट बनाते ही आपके सामने फॉर्म नंबर 6 खुल जाएगा, जिसमें पूछेगा सवालों का जवाब देते हुए आपको अपने दस्तावेज अपलोड कर फोटो भी देनी होगी सभी जानकारी को अच्छी तरह जांच करने के बाद आप अपने स्टेट का नाम, रेफरेंस नंबर के जरिए भी अपने आवेदन की स्थिति का स्टेटस जांच सकते हैं.
ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिए नए वोटर आईडी का इस तरह करें आवेदन
नए वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए या फिर उसमें बदलाव करवाने के लिए आप ऑफलाइन का भी सहारा ले सकते हैं ऐसे में सबसे पहले आपको इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफीसर के नजदीकी दफ्तर में जाकर अपनी समस्या बतानी होगी. इसके लिए आपको वहां से फॉर्म नंबर 6 या 8 फिल करने के लिए दिया जाएगा यहां पर भी आपको प्रमाण के तौर पर अपने दस्तावेज देने होंगे इसके बाद अधिकारी आपका फॉर्म का सत्यापन करते हुए आपके द्वारा दी गई जानकारी को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अंकित कर देगा जिसके चलते कुछ ही दिनों में आपका नाम लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा.