
CAA हिंसा मामला:सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इंकार..योगी सरकार से पूछे सवाल..!
लखनऊ में सीएए प्रदर्शनकारियो के पोस्टर लगाए जानें के मामले हाईकोर्ट के निर्णय के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार को वहां से भी शुरुआती झटका मिला है..पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया है।आपको बता दे कि हाईकोर्ट ने योगी सरकार को लखनऊ में CAA हिंसा के आरोपियों की होर्डिंग्स, बैनर लगवाए जाने के मामले में फटकार लगाई थी।और सरकार से पूछा था कि किस क़ानून के तहत होर्डिंग्स लगाई गई हैं।साथ ही होर्डिंग्स को तत्काल हटाए जाने का आदेश दिया था। (caa violence supreme court verdict)

इस आदेश के विरोध में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं थीं।गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर्स लगाए जाने पर सवाल उठाए।जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को क़ानून के मुताबिक़ चलना चाहिए और फ़िलहाल कोई भी क़ानून उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन नहीं कर रहा है।



इन्ही 57 लोगों की फ़ोटो और होर्डिंग्स लखनऊ प्रशासन द्वारा लगवाई गई है।और इनसे जल्द से जल्द हर्जाना राशि भरने का आदेश दिया गया है।
