प्रयागराज अज़ान मामला:आईजी ने जारी किया आदेश लाउडस्पीकर पर इतने समय तक रहेगी पाबंदी.!
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा डीएम को पत्र लिखकर अज़ान की तेज़ आवाज़ से होने वाली दिक्कतों के सम्बंध में पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की थी, वीसी के इस पत्र के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं थीं।अब प्रयागराज के आईजी कवींद्र प्रताप सिंह ने लाउडस्पीकर पर पाबन्दी के सम्बंध में एक आदेश जारी किया है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..
प्रयागराज:इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा अज़ान की तेज़ आवाज़ के सम्बंध में लिखे गए पत्र पर मचा हंगामा फ़िलहाल थमता नहीं नज़र आ रहा है।हालांकि वीसी के पत्र के बाद मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों की दिशा वीसी के घर ओर से मोड़कर दूसरी ओर कर दी गई थी।लेकिन अब आईजी कवींद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद भी कई तरह से सवाल के खड़े होंगें। up news hindi
क्या है आईजी का आदेश..
आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने गुरुवार को रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए प्रदूषण ऐक्ट और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को भी कहा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक अड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की तरफ़ से शिकायत दर्ज कराई गई थी उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर कहा था कि प्रतिदिन सुबह 5.30 बजे के असपास उनके घर के निकट स्थित मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है।