
यूपी निकाय चुनाव : हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक इस महीने होंगें चुनाव
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यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ख़बर सामने आई है.हाईकोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. ओबीसी आयोग को 31 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है.
UP Nikay Chunav Supream Court Nirnay : यूपी निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फ़ैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुँचीं यूपी सरकार को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिस पर कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण दिए हुए जनवरी में ही निकाय चुनाव कराने का निर्देश सरकार को दिया था.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, 'नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोक के आदेश का स्वागत करता हूं.सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी जो स्वयं पिछड़ो के विरोधी हैं उनको करारा जवाब है.'

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