Twin Tower Destroyed News: 12 सेकंड में जमीदोंज हो जाएगा नोएडा में बना 900 करोड़ का ट्विन टॉवर
नोएडा में बनी ट्विन टावर बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रविवार को प्रशासन जमीदोंज कर देगा. दोपहर 2:30 बजे इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी जो मात्र 12 सेकंड में पूरी हो जाएगी. बारूद के धमाकों से बिल्डिंग गिराई जाएगी. Twin Tower Building In Noida Destroyed News
Twin Tower Demolished:नोएडा (Noida. News) में बनी बहुमंजिला इमारत ट्विन टॉवर (Twin Tower News) रविवार को मलबे में तब्दील हो जाएगी. क़रीब 300 करोड़ की लागत से बनी यह यह इमरात जिसकी मौजूदा क़ीमत 900 करोड़ आंकी जा रही है मात्र 12 सेकंड में मिट्टी का ढ़ेर बन जाएगी.प्रशासन बिल्डिंग को जमीदोंज (Twin Tower Demolished) करने की यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर कर रहा है.
ट्विन टॉवर क्यों गिराया जा रहा है..
ट्विन टॉवर इमारत को नियमों की अनदेखी कर बनाया गया था. सुपरटेक (Superteck Builders Twin Tower) एमराल्ड समूह को साल 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर-93ए स्थित प्लॉट नंबर-4 आवंटित किया था.पहले ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिला तक इमारत बनाने की अनुमति प्रशासन ने दी थी.
जो बाद में बढ़ते बढ़ते 40 मंजिला तक पहुँच गई. सुपरटेक ने दो टावर खड़े किए एक में 32 मंजिल औऱ दूसरे में 29 मंजिल तक फ्लैट बना कर खड़े कर दिए गए. बिल्डिंग बनाने में जबरदस्त नियमों की अनदेखी की गई. ऊपर से नीचे तक बिल्डर्स ने भ्रष्टाचार के सहारे सारे नियम कानूनों को ताक में रख दिया. दो टॉवर के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए जो यहां महज 9 मीटर ही थी.
फ्लैट बायर्स ने 2009 में आरडब्ल्यू बनाया.इसी आरडब्ल्यू ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की. ट्विन टावर (Twin Tower Destroyed) के अवैध निर्माण को लेकर आरडब्ल्यू ने पहले नोएडा अथॉरिटी मे गुहार लगाई.अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर आरडब्ल्यू इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा.
2014 में हाईकोर्ट ने ट्विन टावर (Twin Tower Demolished) तोड़ने का आदेश जारी किया.शुरुआती जांच में नोएडा अथॉरिटी के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी दोषी माने गए.इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी ने मामले की पूरी जांच की. इसकी जांच रिपोर्ट के बाद अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
हाईकोर्ट ने 2014 में बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया जिसके बाद सुपरटेक (supertech twin towers) ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी. सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा औऱ 21 अगस्त 2021 को बिल्डिंग गिराने का आदेश दे दिया. आदेश के क्रम में 28 अगस्त 2022 को अब इमारत गिराई जा रही है.