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Up Panchayat Chunav:हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण पर दिया बेहद अहम फैसला जानें पूरी बात.!

Up Panchayat Chunav:हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण पर दिया बेहद अहम फैसला जानें पूरी बात.!
सांकेतिक फ़ोटो

हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण मामले में सोमवार को सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला दिया है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लिए इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है।पंचायत चुनाव के आरक्षण मामले सोमवार को जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का फ़ैसला आ गया है।हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण साल 2015 को आधार वर्ष मानते हुए किया जाए।Up panchayat chunav

कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि आरक्षण सूची का काम 27 मार्च तक पूरा करके 25 मई तक हर हाल में चुनाव सम्पन्न करा लिए जाएं

सबसे ख़ास बात यह कि सरकार 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए तैयार हो गई है।जिसके बाद यह तय हो गया है कि इस साल पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की जो अंतरिम सूची जारी हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है।क्योंकि आरक्षण के तहत सीटों का निर्धारण अब नए सिरे से 2015 को बेस वर्ष मानते हुए किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यूपी पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का अंतरिम प्रकाशन होने के बाद शनिवार को अंतिम प्रकाशन होना था लेकिन हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूरी आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।

Read More: UP IAS Transfer: योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक झटका, 24 घंटे में 64 IAS इधर-उधर, 10 जिलों के DM बदले

15 Mar 2021 By Shubham Mishra

Up Panchayat Chunav:हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आरक्षण पर दिया बेहद अहम फैसला जानें पूरी बात.!

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के लिए इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है।पंचायत चुनाव के आरक्षण मामले सोमवार को जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का फ़ैसला आ गया है।हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का निर्धारण साल 2015 को आधार वर्ष मानते हुए किया जाए।Up panchayat chunav

कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि आरक्षण सूची का काम 27 मार्च तक पूरा करके 25 मई तक हर हाल में चुनाव सम्पन्न करा लिए जाएं

सबसे ख़ास बात यह कि सरकार 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए तैयार हो गई है।जिसके बाद यह तय हो गया है कि इस साल पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की जो अंतरिम सूची जारी हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है।क्योंकि आरक्षण के तहत सीटों का निर्धारण अब नए सिरे से 2015 को बेस वर्ष मानते हुए किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि यूपी पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण का अंतरिम प्रकाशन होने के बाद शनिवार को अंतिम प्रकाशन होना था लेकिन हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पूरी आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है।

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