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Up Panchayat Chunav:नया शासनादेश जारी ग्राम प्रधानों की क़रीब 50 प्रतिशत सीटों पर हो जाएगा बदलाव.!

Up Panchayat Chunav:नया शासनादेश जारी ग्राम प्रधानों की क़रीब 50 प्रतिशत सीटों पर हो जाएगा बदलाव.!
Up panchayat chunav:सांकेतिक फ़ोटो।

हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 को आरक्षण का आधार वर्ष मानते हुए यूपी पंचायत चुनाव के लिए नया शासनादेश बुधवार देर रात जारी कर दिया गया,इस नए शासनादेश का असर सबसे ज्यादा ग्राम प्रधानों की सीटों पर पड़ेगा पढ़ें युगान्तर प्रवाह की रिपोर्ट..

लखनऊ:हाईकोर्ट द्वारा 2015 को आधार वर्ष मानते हुए यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की रोटेशन प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया गया था।जिसके बाद बुधवार देर रात सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक नया शासनादेश जारी कर दिया गया।

अब इस नए शासनादेश के मुताबिक ही पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण का आवंटन होना है।इसमें 2015 को आधार वर्ष मानते हुए रोटेशन (चक्रानुक्रम) प्रक्रिया के तहत आरक्षण आवंटन करने का निर्देश दिया गया है।इसके चलते पूर्व में बीते 2 मार्च को जारी हो चुकी आरक्षण आवंटन की अंतरिम सूची से बड़ा बदलाव होने की पूरी सम्भावना है।सबसे ज़्यादा असर ग्राम प्रधान की सीटों पर होगा।पंचायती राज विभाग के जानकार कर्मियों की मानें तो ग्राम प्रधान की कम से कम 40 से 50 प्रतिशत औऱ किसी किसी विकासखंड में 60 प्रतिशत तक बदलाव हो जाएगा। up panchayat chunav 2021

उल्लेखनीय है कि सरकार ने गत 11 फरवरी को जारी शासनादेश के जरिए पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम लागू करते हुए उन पंचायतों को उस श्रेणी में आरक्षित करने के निर्देश दिए थे, जो अभी तक आरक्षित नहीं हुई थीं। यह आरक्षण वर्ष 1995 से 2015 तक संपन्न पंचायत चुनावों में हुए आरक्षण व आवंटन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को रद करते हुए वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण तय करने के आदेश दिए थे। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) 12वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी।

इस शासनादेश में तारीखवार पदों के आरक्षण आवंटन का भी निर्देश जारी किया गया है।नीचे दी गई फ़ोटो में देखें पूरा कार्यक्रम..

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18 Mar 2021 By Shubham Mishra

Up Panchayat Chunav:नया शासनादेश जारी ग्राम प्रधानों की क़रीब 50 प्रतिशत सीटों पर हो जाएगा बदलाव.!

लखनऊ:हाईकोर्ट द्वारा 2015 को आधार वर्ष मानते हुए यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की रोटेशन प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया गया था।जिसके बाद बुधवार देर रात सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक नया शासनादेश जारी कर दिया गया।

अब इस नए शासनादेश के मुताबिक ही पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए आरक्षण का आवंटन होना है।इसमें 2015 को आधार वर्ष मानते हुए रोटेशन (चक्रानुक्रम) प्रक्रिया के तहत आरक्षण आवंटन करने का निर्देश दिया गया है।इसके चलते पूर्व में बीते 2 मार्च को जारी हो चुकी आरक्षण आवंटन की अंतरिम सूची से बड़ा बदलाव होने की पूरी सम्भावना है।सबसे ज़्यादा असर ग्राम प्रधान की सीटों पर होगा।पंचायती राज विभाग के जानकार कर्मियों की मानें तो ग्राम प्रधान की कम से कम 40 से 50 प्रतिशत औऱ किसी किसी विकासखंड में 60 प्रतिशत तक बदलाव हो जाएगा। up panchayat chunav 2021

उल्लेखनीय है कि सरकार ने गत 11 फरवरी को जारी शासनादेश के जरिए पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम लागू करते हुए उन पंचायतों को उस श्रेणी में आरक्षित करने के निर्देश दिए थे, जो अभी तक आरक्षित नहीं हुई थीं। यह आरक्षण वर्ष 1995 से 2015 तक संपन्न पंचायत चुनावों में हुए आरक्षण व आवंटन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को रद करते हुए वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण तय करने के आदेश दिए थे। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) 12वें संशोधन को मंजूरी दे दी थी।

इस शासनादेश में तारीखवार पदों के आरक्षण आवंटन का भी निर्देश जारी किया गया है।नीचे दी गई फ़ोटो में देखें पूरा कार्यक्रम..

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