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Arvind Kejriwal Interim Bail: तिहाड़ से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ! सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

Arvind Kejriwal Interim Bail: तिहाड़ से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ! सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत, image credit original source

शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में तिहाड़ में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है. उन्हें यह जमानत 1 जून तक दी गई है फिर 2 जून को उन्हें सरेंडर (Surrender) करना होग़ा. इसके साथ ही केजरीवाल के चुनाव प्रचार में कोई पाबन्दी नहीं है, हालांकि कुछ शर्तों को जरूर लागू किया गया है. फिलहाल उनकी जमानत की खबर लगते ही आप नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ उठी है.

सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली बेल

शराब घोटाले (Liquid Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundring) मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम बिल (Interim Bail) दे दी है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. माना जा रहा है शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं. लेकिन इस अंतरिम जमानत में कुछ खास शर्तें भी लागू की गई है. जिसमें अरविंद केजरीवाल को यह जमानत 1 जून तक दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट, image credit original source

कोर्ट ने रखी ये शर्तें

इसके साथ ही कुछ शर्तों का केजरीवाल को पालन करना होगा. हालांकि चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है. केजरीवाल रिहाई के दौरान देशभर में चुनाव प्रचार कर सकेंगे. केजरीवाल को कुछ भी बोलने से रोक नहीं. बस केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच में कहा गया कि शराब घोटाले से जुड़े अरविंद केजरीवाल वाले मामले में 2 जून को वापस जेल जाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें 50000 के मुचलके पर जमानत दी गई है. बेल पर रहने के बाद केजरीवाल सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकते, बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते इस मामले से जुड़ी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते. इसके साथ ही वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते हैं. इतनी ही राशि का बांड भी भरना होगा.

आप नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

आप संगठन व पार्टी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कि उनके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई. इससे आगामी चुनाव में आप पार्टी मजबूत होगी. क्योंकि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, महज 15 दिन का समय रह गया है. दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. ऐसे में सीएम केजरीवाल चुनाव से पहले जेल से बाहर होंगे जिससे पार्टी को गति और मजबूती के साथ काफी सहारा मिलेगा.

Read More: UP Chunav 2027: क्या मायावती एक बार फिर लगाएंगी ब्राह्मणों पर दांव, 2007 दोहराने की है तैयारी, जानिए रणनीति

21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दरअसल इससे पहले ईडी द्वारा उन्हें करीब 9 समन पेश किए गए थे. जिसमें वे पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने उनपर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जहां उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था. फिलहाल उन्हें जमानत मिलने के बाद आप नेताओ में खुशी की लहर हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी खुशी जताई है कहा कि इससे चुनाव में मजबूती मिलेगी.

10 May 2024 By Vishal Shukla

Arvind Kejriwal Interim Bail: तिहाड़ से बाहर आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ! सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर

सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली बेल

शराब घोटाले (Liquid Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundring) मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम बिल (Interim Bail) दे दी है. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. माना जा रहा है शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं. लेकिन इस अंतरिम जमानत में कुछ खास शर्तें भी लागू की गई है. जिसमें अरविंद केजरीवाल को यह जमानत 1 जून तक दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.

supreme_court_big_decision_kejriwal
सुप्रीम कोर्ट, image credit original source

कोर्ट ने रखी ये शर्तें

इसके साथ ही कुछ शर्तों का केजरीवाल को पालन करना होगा. हालांकि चुनाव प्रचार के लिए उनके लिए कोई रोक नहीं लगाई गई है. केजरीवाल रिहाई के दौरान देशभर में चुनाव प्रचार कर सकेंगे. केजरीवाल को कुछ भी बोलने से रोक नहीं. बस केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता की बेंच में कहा गया कि शराब घोटाले से जुड़े अरविंद केजरीवाल वाले मामले में 2 जून को वापस जेल जाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें 50000 के मुचलके पर जमानत दी गई है. बेल पर रहने के बाद केजरीवाल सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकते, बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते इस मामले से जुड़ी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते. इसके साथ ही वे किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते हैं. इतनी ही राशि का बांड भी भरना होगा.

आप नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

आप संगठन व पार्टी को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है कि उनके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई. इससे आगामी चुनाव में आप पार्टी मजबूत होगी. क्योंकि दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, महज 15 दिन का समय रह गया है. दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. ऐसे में सीएम केजरीवाल चुनाव से पहले जेल से बाहर होंगे जिससे पार्टी को गति और मजबूती के साथ काफी सहारा मिलेगा.

21 मार्च को केजरीवाल को किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. दरअसल इससे पहले ईडी द्वारा उन्हें करीब 9 समन पेश किए गए थे. जिसमें वे पेश नहीं हुए थे. जिसके बाद ईडी ने उनपर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जहां उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था. फिलहाल उन्हें जमानत मिलने के बाद आप नेताओ में खुशी की लहर हैं. पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी खुशी जताई है कहा कि इससे चुनाव में मजबूती मिलेगी.

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