Fatehpur judgment News : फतेहपुर में प्रेमी संग मिलकर जेठ जेठानी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा
- By युगान्तर प्रवाह संवाददाता
- Published 15 Mar 2023 06:19 PM
- Updated 17 Mar 2023 12:17 AM
फतेहपुर में 2016 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र पॉस्को द्वतीय कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को मामले में दोष सिद्ध हो जाने के बाद बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
हाइलाइट्स
जेठ जेठानी की हत्या करने वाली देवरानी व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सज़ा..
4 जनवरी 2016 को हुआ था दोहरा हत्याकांड..
हत्या से पहले दी गईं थीं नींद की गोलियां..
Fatehpur News : 4 जनवरी 2016 को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में बुधवार को फतेहपुर की अपर सत्र पास्को कोर्ट द्वतीय ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने पक्ष रखा.
क्या था पूरा मामला..
फतेहपुर के हथगाम थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी रामनरेश उर्फ पप्पू औऱ उनकी पत्नी विमला देवी की बीते 4 जनवरी 2016 को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने घटना के तीन दिन बाद मामले का खुलासा करते हुए मृतक के भाई की पत्नी ( देवरानी ) और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था.
पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाख़िल करते हुए उमा देवी औऱ उसके प्रेमी सुरेश सिंह यादव को आरोपी बनाया था. शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में 8 गवाहों की पेशी हुई.कोर्ट के समक्ष कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.
14 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया था. 15 मार्च को सजा का ऐलान हुआ. देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत दोनों दोषियों पर कोर्ट ने दस हज़ार रुपए जुर्माना व उम्रकैद की सजा सुनाई है.
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