Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!
फ़ोटो साभार गूगल

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का बहुप्रतीक्षित सुप्रीम कोर्ट का फैसला शनिवार को 11 बजे आ गया..फ़ैसले की प्रमुख बातें पढ़े युगान्तर प्रवाह की इस रिपोर्ट में।

नई दिल्ली:राम मंदिर जमीनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी जान ले..

1-विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।

2-चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।

ये भी पढ़े-अयोध्या फैसला:सभी राज्यों में एलर्ट जारी..सोमवार तक के लिए स्कूल कालेज बन्द..!

Read More: महाराष्ट्र में बदलेगा मौसम का मिजाज: बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, सावधान रहें किसान

3-कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।

Read More: खाड़ी संकट से कांपा मोरबी का टाइल हब: गैस आपूर्ति रुकी, 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद, 4 लाख नौकरियों पर खतरा

4-मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।

Read More: UPSC Topper Anuj Agnihotri: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे को छोड़ अपनाई यूपीएससी की राह

5-बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है-चीफ जस्टिस।

09 Nov 2019 By Shubham Mishra

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!

नई दिल्ली:राम मंदिर जमीनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी जान ले..

1-विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।

2-चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।

ये भी पढ़े-अयोध्या फैसला:सभी राज्यों में एलर्ट जारी..सोमवार तक के लिए स्कूल कालेज बन्द..!

3-कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।

4-मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।

5-बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है-चीफ जस्टिस।

Tags:

Latest News

आज का राशिफल 18 मार्च 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान आज का राशिफल 18 मार्च 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान
18 मार्च 2026 का राशिफल ग्रह-नक्षत्रों की चाल के अनुसार कई राशियों के लिए नए अवसर और कुछ के लिए...
फतेहपुर से बंगाल के डीजीपी तक का सफर: जानिए कौन हैं IPS सिद्धनाथ गुप्ता जिनकी रणनीति पर टिका है चुनाव
UP में माफियाओं से जमीनें छीन बनेंगे घर: वकील, पत्रकार, शिक्षक और डॉक्टरों को मिलेगा आवास ! योगी का बड़ा ऐलान
कल का राशिफल (Kal Ka Rashifal) 17 मार्च 2026: हनुमान बाहुक को पढ़कर करें यात्रा ! जानिए सभी 12 राशियों का भाग्य
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 16 मार्च 2026: शिव की उपासना से कट सकते हैं बड़े संकट, जानिए सभी राशियों का दैनिक भाग्यफल
Uttar Pradesh Mausam: उत्तर प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज ! तेज आंधी-बारिश से राहत, 10 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी
UP LPG Cylinder Rate: उत्तर प्रदेश में 950 का गैस सिलेंडर 3500 में ! सोशल मीडिया में बन रहे मीम

Follow Us