Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!
फ़ोटो साभार गूगल

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का बहुप्रतीक्षित सुप्रीम कोर्ट का फैसला शनिवार को 11 बजे आ गया..फ़ैसले की प्रमुख बातें पढ़े युगान्तर प्रवाह की इस रिपोर्ट में।

नई दिल्ली:राम मंदिर जमीनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी जान ले..

1-विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।

2-चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।

ये भी पढ़े-अयोध्या फैसला:सभी राज्यों में एलर्ट जारी..सोमवार तक के लिए स्कूल कालेज बन्द..!

Read More: UPSC Topper Anuj Agnihotri: कौन हैं अनुज अग्निहोत्री जिन्होंने डॉक्टरी के पेशे को छोड़ अपनाई यूपीएससी की राह

3-कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।

Read More: खाड़ी संकट से कांपा मोरबी का टाइल हब: गैस आपूर्ति रुकी, 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद, 4 लाख नौकरियों पर खतरा

4-मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।

Read More: Bihar Politics: बिहार की राजनीति से समाप्त हुआ नीतीश युग! 20 साल बाद सत्ता से विदा हुए कुमार, जानिए पूरा राजनीतिक सफर

5-बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है-चीफ जस्टिस।

09 Nov 2019 By Shubham Mishra

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!

नई दिल्ली:राम मंदिर जमीनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी जान ले..

1-विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।

2-चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।

ये भी पढ़े-अयोध्या फैसला:सभी राज्यों में एलर्ट जारी..सोमवार तक के लिए स्कूल कालेज बन्द..!

3-कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।

4-मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।

5-बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है-चीफ जस्टिस।

Tags:

Latest News

Aaj Ka Rashifal 03 May 2026: सरकारी नौकरी के लिए करें सूर्य नारायण की उपासना, जानिए दैनिक भाग्यफल Aaj Ka Rashifal 03 May 2026: सरकारी नौकरी के लिए करें सूर्य नारायण की उपासना, जानिए दैनिक भाग्यफल
3 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज सूर्य उपासना से सरकारी नौकरी...
गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन टोल फ्री सफर: मई के दूसरे हफ्ते तक मुफ्त यात्रा, बाइक चालकों से भी वसूला जाएगा टैक्स
Fatehpur News: कैंसर पीड़ित को ब्लड नहीं मिला? जिला अस्पताल ने बताया पूरा सच, 12 यूनिट खून देने का दावा
Aaj Ka Rashifal 02 May 2026: शनिवार के दिन इन राशियों के जातकों को रहना है सावधान, जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी का दैनिक राशिफल
Fatehpur News: शादी के 10 दिन बाद उजड़ गया शिवम का घर, डंपर की टक्कर से दो युवकों की मौत, एक गंभीर
Aaj Ka Rashifal: बुद्ध पूर्णिमा पर बन रहा है शुभ संयोग, इन राशियों के जातक भूल से ना करें गलती, जानिए दैनिक भाग्यफल
Fatehpur News: फतेहपुर कांड में फरार बबलू सिंगरौर पर एक लाख का इनाम ! बुलडोजर ने तोड़ दी हेकड़ी, सात टीमें दे रहीं दबिश

Follow Us