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Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!
फ़ोटो साभार गूगल

अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का बहुप्रतीक्षित सुप्रीम कोर्ट का फैसला शनिवार को 11 बजे आ गया..फ़ैसले की प्रमुख बातें पढ़े युगान्तर प्रवाह की इस रिपोर्ट में।

नई दिल्ली:राम मंदिर जमीनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी जान ले..

1-विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।

2-चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।

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3-कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।

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4-मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।

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5-बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है-चीफ जस्टिस।

09 Nov 2019 By Shubham Mishra

Big Breaking:अयोध्या ज़मीनी विवाद पर आ गया फ़ैसला..रामलला को दी गई ज़मीन..जानें फ़ैसले से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य..!

नई दिल्ली:राम मंदिर जमीनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है।फैसले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप भी जान ले..

1-विवादित जमीन का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया है।

2-चीफ़ जस्टिस ने कहा कि बैलेंस कायम करने के लिए सरकार मुस्लिम को मस्जिद बनाने के लिए अन्य जगह पर जमीन दे। केंद्र सरकार 3 महीने में विवादित क्षेत्र के लिए एक ट्रस्ट बनाये। मंदिर के निर्माण के लिए। ट्रस्ट मंदिर का निर्माण व प्रबंधन और विकास देखेगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह कर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए।

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3-कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। विवादित जगह रामलला को दी गई है। ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी।

4-मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाया कि उसके पास मालिकाना हक का एक्सक्लूसिव राइट था। 1856 तक कोई विवाद नहीं हुआ, 1856-57 में रेलिंग सेटअप होने के बाद दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा। आखिरी नमाज दिसंबर 1949 में हुई।

5-बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। रामलला को कानूनी मान्यता दी। खुदाई की सबूतों की अनदेखी नहीं की जा सकती है-चीफ जस्टिस।

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