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व्यापार:पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए हुई समय सीमा में बढ़ोत्तरी!

व्यापार:पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए हुई समय सीमा में बढ़ोत्तरी!
प्रतीकात्मक फोटो

पैन कार्ड में आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया में सरकार ने 6 माह की समय सीमा बढ़ा दी है...पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष के आखरी दिन केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा में बढ़ोत्तरी करते हुए इसे 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है।दरअसल पहले यह सीमा 31 मार्च तक थी। पिछले बरस जून में सरकार द्वारा यह कहा गया था कि हर व्यक्ति को अपनी बायोमेट्रिक पहचान आधार कार्ड की संख्या को पैन के साथ जोड़ना 31 मार्च तक अनिवार्य है। लेक़िन कुछ कारणों से इस तय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 तक के लिए कर दिया है।हालांकि आयकर रिटर्न(ITR) दाख़िल करने में आधार नम्बर के उल्लेख करने की अनिवार्यता बनी हुई है।

आपको बता दे कि यह छठा मौका है जब केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने वाली प्रक्रिया की समय सीमा में बढ़ोत्तरी की है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय प्रयत्क्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि अब आधार संख्या के बारे में जानकारी देने और पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम सीमा 6 सितंबर 2019 है लेक़िन उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विशेष परिस्थितियों में इस समय सीमा में भी बढ़ोतरी कर सकती है।

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