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Up Panchayat Chunav:दावेदारों की बढ़ी धड़कने आरक्षण के नए शासनादेश पर टिकी निगाहें कब होगा जारी जानें.!

Up Panchayat Chunav:दावेदारों की बढ़ी धड़कने आरक्षण के नए शासनादेश पर टिकी निगाहें कब होगा जारी जानें.!
Up panchayat chunav:सांकेतिक फ़ोटो

यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण के नए शासनादेश को लेकर दावेदारों की धड़कनें बढ़ीं हुईं हैं, ब्लॉक से लेकर विकास भवन तक आरक्षण की टोह लेने के लिए संभावित दावेदारों औऱ समर्थकों की भीड़ जुट रही है..पढें युगान्तर प्रवाह की रिपोर्ट..

लखनऊ:यूपी का पंचायत इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक चर्चा में है क्योंकि सीटों के आरक्षण आवंटन की अंतरिम सूची जारी होने के बाद बस अंतिम सूची जारी होनी थी लेकिन उसके ठीक एक रोज पहले हाईकोर्ट ने मौजूदा आरक्षण आवंटन पर रोक लगा दी।औऱ सोमवार को हुई अगली सुनवाई में इस साल जो आरक्षण आवंटन जारी हुआ था उसको रद्द करते हुए 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण को चक्रानुक्रम में लागू करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट के इस फ़ैसले पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी। up panchayat chunav

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दे दी गई।सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नियमावली अब आने वाले सामान्य पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी।

इस मंजूरी के बाद अब नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश जारी होगा औऱ उसी के अनुसार आरक्षण आवंटन होगा।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि नया शासनादेश बुधवार को जारी किया जाएगा। up panchayat chunav latest news

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार शासनादेश बुधवार देर शाम तक जारी हो जाएगा।इसके बाद अगले दो से तीन दिन के भीतर आरक्षण आवंटन की नए सिरे अंतरिम सूची जारी कर दी जाएगी।इसके बाद कम से कम तीन दिनों के लिए दावे औऱ आपत्तियों का समय दिया जाएगा।औऱ 27 मार्च तक अंतिम सूची जारी की जा सकती है।क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया 27 तक पूरी कर ली जाए।

Read More: Fatehpur News: रिटायरमेंट से पहले बुझ गया वर्दीधारी का सफर, सड़क हादसे में दरोगा रामाश्रय भारती की मौत

17 Mar 2021 By Shubham Mishra

Up Panchayat Chunav:दावेदारों की बढ़ी धड़कने आरक्षण के नए शासनादेश पर टिकी निगाहें कब होगा जारी जानें.!

लखनऊ:यूपी का पंचायत इस बार पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक चर्चा में है क्योंकि सीटों के आरक्षण आवंटन की अंतरिम सूची जारी होने के बाद बस अंतिम सूची जारी होनी थी लेकिन उसके ठीक एक रोज पहले हाईकोर्ट ने मौजूदा आरक्षण आवंटन पर रोक लगा दी।औऱ सोमवार को हुई अगली सुनवाई में इस साल जो आरक्षण आवंटन जारी हुआ था उसको रद्द करते हुए 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण को चक्रानुक्रम में लागू करने का आदेश दिया।हाईकोर्ट के इस फ़ैसले पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी। up panchayat chunav

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दे दी गई।सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए 2015 को आधार वर्ष के रूप में रखने का फैसला किया है। मंत्रिपरिषद से अनुमोदित नियमावली अब आने वाले सामान्य पंचायत चुनाव में लागू की जाएगी।

इस मंजूरी के बाद अब नए सिरे से आरक्षण का शासनादेश जारी होगा औऱ उसी के अनुसार आरक्षण आवंटन होगा।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि नया शासनादेश बुधवार को जारी किया जाएगा। up panchayat chunav latest news

भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार शासनादेश बुधवार देर शाम तक जारी हो जाएगा।इसके बाद अगले दो से तीन दिन के भीतर आरक्षण आवंटन की नए सिरे अंतरिम सूची जारी कर दी जाएगी।इसके बाद कम से कम तीन दिनों के लिए दावे औऱ आपत्तियों का समय दिया जाएगा।औऱ 27 मार्च तक अंतिम सूची जारी की जा सकती है।क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि आरक्षण आवंटन की प्रक्रिया 27 तक पूरी कर ली जाए।

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