Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा
नाबालिग बच्चों को रोककर चेकिंग करती पुलिस

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) में हो रहे इजाफ़े को देखते हुए कड़े कदम प्रशासन द्वारा उठाये गए हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (Minors) को अब स्कूटी, मोटसाइकिल या कार चलाने पर प्रतिबंध (Banned) लगा दिया है. ये प्रतिबंध बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लगाया गया है. यदि इसके बावजूद भी बच्चा कोई वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन जिसके नाम होगा, उसके विरुद्ध 3 साल की सजा और 25 हज़ार का जुर्माना भरना (Pay Fine) होगा. परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं. कानपुर में इस आदेश का असर दिखाई दिया है.

नाबालिगों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्त आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए हैं. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं (Minor Students) को अभिभावक (Parents) स्कूटी, मोटरसाइकिल व कार चलाने को देते है तो बच्चे के गार्जियंस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वाहन स्वामी जिसके नाम गाड़ी है उसे दंडित करते हुए 25 हज़ार जुर्माना और 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी. इसके साथ ही उनका वाहन लाइसेंस (Driving License) भी निरस्त ( Cancel) कर दिया जाएगा.

सड़क दुर्घटनाओं में 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा

दरअसल देखा जा रहा है कि सड़क पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहनों से फर्राटा भर रहे हैं. नतीजा सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. सड़क दुर्घटना (Road Accident) में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है. निकलकर सामने आया है कि सड़क दुर्घटना का शिकार 12 से 18 वर्ष वाले ज्यादा है.

इन्हीं सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यूपी परिवहन आयुक्त ने यह आदेश दिए हैं. यदि कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 वर्ष की उम्र पर ही बन सकेगा. इसलिए सभी अभिभावक इन आदेशों का पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कानपुर में इस आदेश का असर दिखने लगा है. हालांकि आज बच्चों और उनके गार्जियंस को हिदायत देकर छोड़ दिया गया. परिवहन विभाग ने सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश दिए हैं.

एमवी एक्ट में नए प्रावधानों का पालन किया जाएगा

परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद कानपुर में इसका असर दिखने लगा है. शहर के तमाम क्षेत्रों में पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिग (Minor) को रोककर उनसे पूछा, और पहली दफा उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया. जेसीपी आनन्द प्रकाश तिवारी ने बताया कि जो नए नियम परिवहन की ओर से जारी किए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाएगा.

Read More: फतेहपुर की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट नीतू सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आर्शीवाद, प्रदेश का नाम किया रोशन

इसके साथ ही जिनकी निर्धारित उम्र पूरी नहीं हुई हो वह ऐसा न करें. एमवी एक्ट (M.V Act) में जो प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए इसे रोकने की कार्यवाही की जाएगी. समाज मे जागरूकता बढ़ाई जाएगी कि ऐसे बच्चों को हाथों में वाहन न दें. माता-पिता भी इस ओर ध्यान दें.

Read More: Viksit UP 2047: योगी सरकार मास्टर प्लान ! जिलाधिकारियों को जारी हुए निर्देश, हर परिवार से लिया जाएगा फीडबैक

Latest News

Fatehpur News: पत्नी और चार बेटियों की मौत के 5 साल बाद पिता को सजा, छोटे भाई की गवाही बनी सबूत, थर्रा उठा था जनपद Fatehpur News: पत्नी और चार बेटियों की मौत के 5 साल बाद पिता को सजा, छोटे भाई की गवाही बनी सबूत, थर्रा उठा था जनपद
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 5 साल पहले हुई पत्नी और चार बेटियों की मौत के मामले में शुक्रवार...
आज का राशिफल 8 नवंबर 2025: मेष से मीन तक खुलने वाले हैं किस्मत के दरवाजे, जानिए किसे मिलेगा धन, प्रेम और सफलता का वरदान
Gold-Silver Price Today: चार दिन की गिरावट के बाद सोने-चांदी में तेजी, जानें 7 नवंबर 2025 के ताज़ा भाव
Fatehpur News: फतेहपुर में झोलाछाप के इंजेक्शन से महिला की मौत ! सपा नेता के अस्पताल पर फिर उठे सवाल
UP Fatehpur News: दलालों का अड्डा बना जिला अस्पताल ! सीएमएस की छापेमारी में 4 दलाल पुलिस हिरासत में
Fatehpur News: फतेहपुर मंदिर मक़बरा विवाद ! देव दीपावली में सड़क पर महिलाओं ने की पूजा, एक नामजद सहित 21 पर मुकदमा
Fatehpur News: न्याय के लिए दहाड़ मारकर रोया शख्स, फिर DM कार्यालय के सामने खुद पर डाल लिया पेट्रोल

Follow Us