Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा
नाबालिग बच्चों को रोककर चेकिंग करती पुलिस

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) में हो रहे इजाफ़े को देखते हुए कड़े कदम प्रशासन द्वारा उठाये गए हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (Minors) को अब स्कूटी, मोटसाइकिल या कार चलाने पर प्रतिबंध (Banned) लगा दिया है. ये प्रतिबंध बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लगाया गया है. यदि इसके बावजूद भी बच्चा कोई वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन जिसके नाम होगा, उसके विरुद्ध 3 साल की सजा और 25 हज़ार का जुर्माना भरना (Pay Fine) होगा. परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं. कानपुर में इस आदेश का असर दिखाई दिया है.

नाबालिगों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्त आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए हैं. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं (Minor Students) को अभिभावक (Parents) स्कूटी, मोटरसाइकिल व कार चलाने को देते है तो बच्चे के गार्जियंस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वाहन स्वामी जिसके नाम गाड़ी है उसे दंडित करते हुए 25 हज़ार जुर्माना और 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी. इसके साथ ही उनका वाहन लाइसेंस (Driving License) भी निरस्त ( Cancel) कर दिया जाएगा.

सड़क दुर्घटनाओं में 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा

दरअसल देखा जा रहा है कि सड़क पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहनों से फर्राटा भर रहे हैं. नतीजा सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. सड़क दुर्घटना (Road Accident) में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है. निकलकर सामने आया है कि सड़क दुर्घटना का शिकार 12 से 18 वर्ष वाले ज्यादा है.

इन्हीं सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यूपी परिवहन आयुक्त ने यह आदेश दिए हैं. यदि कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 वर्ष की उम्र पर ही बन सकेगा. इसलिए सभी अभिभावक इन आदेशों का पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कानपुर में इस आदेश का असर दिखने लगा है. हालांकि आज बच्चों और उनके गार्जियंस को हिदायत देकर छोड़ दिया गया. परिवहन विभाग ने सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश दिए हैं.

एमवी एक्ट में नए प्रावधानों का पालन किया जाएगा

परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद कानपुर में इसका असर दिखने लगा है. शहर के तमाम क्षेत्रों में पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिग (Minor) को रोककर उनसे पूछा, और पहली दफा उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया. जेसीपी आनन्द प्रकाश तिवारी ने बताया कि जो नए नियम परिवहन की ओर से जारी किए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाएगा.

Read More: Viksit UP 2047: योगी सरकार मास्टर प्लान ! जिलाधिकारियों को जारी हुए निर्देश, हर परिवार से लिया जाएगा फीडबैक

इसके साथ ही जिनकी निर्धारित उम्र पूरी नहीं हुई हो वह ऐसा न करें. एमवी एक्ट (M.V Act) में जो प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए इसे रोकने की कार्यवाही की जाएगी. समाज मे जागरूकता बढ़ाई जाएगी कि ऐसे बच्चों को हाथों में वाहन न दें. माता-पिता भी इस ओर ध्यान दें.

Read More: Fatehpur News: फतेहपुर के इस चौराहे का बदल जाएगा नाम ! लगेगी शौर्य और स्वाभिमान की प्रतिमा, जल्द पूरा होगा काम

Latest News

Fatehpur News: खनन क्षेत्रों के थानों के लिए लगती है लाखों की बोली ! फंटियों से तय होती है वसूली, ग़ज़ब का सिस्टम है Fatehpur News: खनन क्षेत्रों के थानों के लिए लगती है लाखों की बोली ! फंटियों से तय होती है वसूली, ग़ज़ब का सिस्टम है
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एटीएफ की कार्रवाई के बाद खनन माफिया, पुलिस और अफसरों की सांठगांठ उजागर हो रही...
Fatehpur News: बच्चों की रौनक से चमका बाल दिवस समारोह ! नृत्य, खेल और रचनात्मक गतिविधियों ने जीता दिल
आज का राशिफल 14 नवंबर 2025: इन राशियों के लिए बेहतर होगा आज का दिन, कुछ को रहना होगा सावधान
Gold Rate Prediction Baba Vanga: क्या सोने के दाम छुएंगे नया आसमान? वित्तीय संकट की भविष्यवाणी ने बढ़ाई हलचल
UP STF Action FIR: क्यूआर के जरिए होती थी करोड़ों की वसूली ! अफसरों के खाते में पहुंचती थी रकम, एसटीएफ की कार्रवाई में बड़े सिंडिकेट का खुलासा
UP STF News: यूपी में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई! फतेहपुर की ARTO, पीटीओ और खनन अधिकारी सहित तीन जिलों में FIR, करोड़ों का सिंडिकेट बेनकाब
UPPCL बिजली बिल राहत योजना 2025: बकाएदारों के लिए बड़ी खबर, मिलेगी 100% ब्याज माफी और 25% छूट

Follow Us