Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा
नाबालिग बच्चों को रोककर चेकिंग करती पुलिस

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) में हो रहे इजाफ़े को देखते हुए कड़े कदम प्रशासन द्वारा उठाये गए हैं. 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों (Minors) को अब स्कूटी, मोटसाइकिल या कार चलाने पर प्रतिबंध (Banned) लगा दिया है. ये प्रतिबंध बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए लगाया गया है. यदि इसके बावजूद भी बच्चा कोई वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन जिसके नाम होगा, उसके विरुद्ध 3 साल की सजा और 25 हज़ार का जुर्माना भरना (Pay Fine) होगा. परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी किए हैं. कानपुर में इस आदेश का असर दिखाई दिया है.

नाबालिगों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्त आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए हैं. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं (Minor Students) को अभिभावक (Parents) स्कूटी, मोटरसाइकिल व कार चलाने को देते है तो बच्चे के गार्जियंस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वाहन स्वामी जिसके नाम गाड़ी है उसे दंडित करते हुए 25 हज़ार जुर्माना और 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी. इसके साथ ही उनका वाहन लाइसेंस (Driving License) भी निरस्त ( Cancel) कर दिया जाएगा.

सड़क दुर्घटनाओं में 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा

दरअसल देखा जा रहा है कि सड़क पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहनों से फर्राटा भर रहे हैं. नतीजा सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. सड़क दुर्घटना (Road Accident) में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है. निकलकर सामने आया है कि सड़क दुर्घटना का शिकार 12 से 18 वर्ष वाले ज्यादा है.

इन्हीं सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यूपी परिवहन आयुक्त ने यह आदेश दिए हैं. यदि कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 वर्ष की उम्र पर ही बन सकेगा. इसलिए सभी अभिभावक इन आदेशों का पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कानपुर में इस आदेश का असर दिखने लगा है. हालांकि आज बच्चों और उनके गार्जियंस को हिदायत देकर छोड़ दिया गया. परिवहन विभाग ने सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश दिए हैं.

एमवी एक्ट में नए प्रावधानों का पालन किया जाएगा

परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद कानपुर में इसका असर दिखने लगा है. शहर के तमाम क्षेत्रों में पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिग (Minor) को रोककर उनसे पूछा, और पहली दफा उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया. जेसीपी आनन्द प्रकाश तिवारी ने बताया कि जो नए नियम परिवहन की ओर से जारी किए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाएगा.

Read More: लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में बड़ा एक्शन, 31 कोचिंग संस्थान सील, बेसमेंट में चल रही क्लासेज पर प्रशासन सख्त

इसके साथ ही जिनकी निर्धारित उम्र पूरी नहीं हुई हो वह ऐसा न करें. एमवी एक्ट (M.V Act) में जो प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए इसे रोकने की कार्यवाही की जाएगी. समाज मे जागरूकता बढ़ाई जाएगी कि ऐसे बच्चों को हाथों में वाहन न दें. माता-पिता भी इस ओर ध्यान दें.

Read More: Uttar Pradesh Circle Rate: यूपी में बदलने जा रहे सर्किल रेट के नियम, अब 3 मीटर चौड़ी गलियों की संपत्तियों का भी होगा अलग मूल्यांकन

03 Jan 2024 By Vishal Shukla

Up News: नाबालिगों ने चलाए यदि वाहन ! अभिभावकों को खानी पड़ी सकती है 3 साल की जेल की हवा

नाबालिगों के वाहन चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्त आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए हैं. जिसमें कहा गया है कि यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं (Minor Students) को अभिभावक (Parents) स्कूटी, मोटरसाइकिल व कार चलाने को देते है तो बच्चे के गार्जियंस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. वाहन स्वामी जिसके नाम गाड़ी है उसे दंडित करते हुए 25 हज़ार जुर्माना और 3 वर्ष की सज़ा दी जाएगी. इसके साथ ही उनका वाहन लाइसेंस (Driving License) भी निरस्त ( Cancel) कर दिया जाएगा.

सड़क दुर्घटनाओं में 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा

दरअसल देखा जा रहा है कि सड़क पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहनों से फर्राटा भर रहे हैं. नतीजा सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. सड़क दुर्घटना (Road Accident) में जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में इज़ाफ़ा हुआ है. निकलकर सामने आया है कि सड़क दुर्घटना का शिकार 12 से 18 वर्ष वाले ज्यादा है.

इन्हीं सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए यूपी परिवहन आयुक्त ने यह आदेश दिए हैं. यदि कोई भी नाबालिग बच्चा वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 वर्ष की उम्र पर ही बन सकेगा. इसलिए सभी अभिभावक इन आदेशों का पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कानपुर में इस आदेश का असर दिखने लगा है. हालांकि आज बच्चों और उनके गार्जियंस को हिदायत देकर छोड़ दिया गया. परिवहन विभाग ने सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश दिए हैं.

एमवी एक्ट में नए प्रावधानों का पालन किया जाएगा

परिवहन आयुक्त के आदेश के बाद कानपुर में इसका असर दिखने लगा है. शहर के तमाम क्षेत्रों में पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिग (Minor) को रोककर उनसे पूछा, और पहली दफा उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया. जेसीपी आनन्द प्रकाश तिवारी ने बताया कि जो नए नियम परिवहन की ओर से जारी किए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाएगा.

इसके साथ ही जिनकी निर्धारित उम्र पूरी नहीं हुई हो वह ऐसा न करें. एमवी एक्ट (M.V Act) में जो प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए इसे रोकने की कार्यवाही की जाएगी. समाज मे जागरूकता बढ़ाई जाएगी कि ऐसे बच्चों को हाथों में वाहन न दें. माता-पिता भी इस ओर ध्यान दें.

Latest News

Lucknow News: कौन हैं प्रतिभा जोशी जिनके 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी ने दी बधाई! अनुशासन और राष्ट्रसेवा से प्रेरित रहा जीवन Lucknow News: कौन हैं प्रतिभा जोशी जिनके 100 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी ने दी बधाई! अनुशासन और राष्ट्रसेवा से प्रेरित रहा जीवन
लखनऊ की प्रतिभा जोशी ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें शुभकामनाएं...
Fatehpur News: व्यापार मंडल का बड़ा ऐलान ! सभी विधानसभाओं में होंगे सम्मेलन, बाहरी हस्तक्षेप पर होगी कार्रवाई
मुस्लिम विरोध करे तो पाकिस्तानी, हिंदू करें तो देशद्रोही: जानिए भाजपा पर कैसे कटाक्ष कर रहे हैं संतोष द्विवेदी
Sonam Wangchuk Health Update: मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती हुए सोनम वांगचुक ! दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया दख़ल
Rahul Gandhi Detained: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर पीएम आवास पर धरना ! राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव हिरासत में
Uttar Pradesh: कानपुर में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी, 60 हजार युवाओं को बनाया शिकार, 6 गिरफ्तार
आज का राशिफल 21 जुलाई 2026: इन 6 राशियों के जातकों को रहना होगा सतर्क ! बजरंग बली करेंगे रक्षा, जानिए दैनिक भाग्यफल

Follow Us