Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Aadhar Card Pan Free Linking Trick In Hindi: आधार कार्ड पैन को लिंक करने का फ्री तरीका सर्च कर रहे हैं तो ये ख़बर आपके काम की है

Aadhar Card Pan Free Linking Trick In Hindi: आधार कार्ड पैन को लिंक करने का फ्री तरीका सर्च कर रहे हैं तो ये ख़बर आपके काम की है
पैन से आधार लिंक, image credit original source

How to Link Aadhar Card Pan Card

सरकार ने पैन और आधार लिंक (Pan And Adhar link) करने के लिए काफी समय दिया था. लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसके लिए बार-बार डेडलाइन (Deadline) को भी आगे बढ़ाया गया. जिसके चलते बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार की इस गाइडलाइन और डेडलाइन के अंतर्गत इस काम को तो करवा लिया है लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है जिसके लिए उन्हें अब बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है आईए जानते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना बेहद जरूरी

भारत सरकार (India Govt) की ओर से भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट (Voter ID, Passport) और आधार कार्ड (Aadhar card) जैसे दस्तावेजों को शामिल किया गया है. यह दस्तावेज कई महीने में भारतीय नागरिकों के लिए काफी आवश्यक होते हैं जो मोबाइल के एक छोटे से सिम से लेकर देश-विदेश की यात्रा करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है. इसी तरह से सरकार द्वारा जारी किया गया एक पैन कार्ड भी होता है जिसमें बैंक-बैंकिंग से जुड़े लेनदेन और तमाम वित्तीय वर्षों का लेखा-जोखा होता है.

बीते 1 साल से सरकार द्वारा सूचना जारी करते हुए कहा गया था कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा जिसके लिए सरकार द्वारा कई बार इसकी डेडलाइन भी जारी की गई लेकिन लोगों की सहूलियत को देखते हुए हर बार इस लाइन को आगे भी बढ़ाया गया है हालांकि सरकार की और से जारी की गई इस डेडलाइन की अंतिम तारीख भी समाप्त हो चुकी है ऐसे में जिन्होंने भी पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है अब उन्हें बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है.

how_to_link_aadhar_with_pan
आधार-पैन लिंक, image credit original source

इस ट्रिक को सर्च कर अपनाते है ग्राहक (No Tricks In Pan Aadhar Linking)

अक्सर जानकारी के अभाव में यह सुनने को मिलता है कि जिन ग्राहकों का पैन से आधार लिंक नहीं है तो ग्राहक गलत तरीके में ये ट्रिक अपना लेते हैं, जैसे किसी का पैन बिना खोए और टूटे बिना वे थाने में जाकर एफआईआर कराते है फिर आगे आवेदन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे नए पैन कार्ड बनने पर या अपटेड होने पर उनका पैन आधार से लिंक हो जायेगा.

लेकिन होता इसका उल्टा है उनका पैन कार्ड जो की आधार कार्ड डॉक्यूमेंट से लगाने से बनकर आता तो जरूर है लेकिन जब उसे लिंकिंग फेरीफाई करते हैं तो वो लिंक नहीं दिखाई देता है. ग्राहक सोचता है कि 100 या 200 लगाकर 800 रुपए बच जायेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है अब कोई ट्रिक काम नहीं आने वाली है. आधार से पैन को लिंक करने का अब एक ही तरीका है कि आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर 1000 का जुर्माना भरे और दोनों को लिंक कराएं.

Read More: TikTok Back In India: 5 साल बाद टिकटॉक और AliExpress की वापसी? अचानक भारत में खुली वेबसाइट, यूजर्स हैरान

पैन कॉर्ड को आधार से क्यों करवाना जरूरी है लिंक

ऐसे में आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना इतना आवश्यक हो गया है कि सरकार बार-बार डेडलाइंस को आगे बढ़ा रही है. बताते चले कि आयकर विभाग की ओर से जब पैन कार्ड धारकों की डिटेल चेक करी गई तो एक ही पैन कार्ड से कई लोगों के नाम पाए गए. जब आप पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको एक यूनिक एकाउंट नंबर दिया जाता है जो नंबर दुनिया में आपके सिवा किसी और का नहीं हो सकता है ऐसे में इस फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से पैन कार्ड को आधार कार्ड से मर्ज करने का फैसला लिया गया है.

Read More: क्या सच में आ रही है Patanjali Electric Cycle और Patanjali Electric Scooter? वायरल खबर ने मचा दी हलचल

इस तरह से करें मर्ज

पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट e.portal.incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा. जिसके बाद यदि किसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें इसके बाद अपनी यूजर आईडी के रूप में पैन कार्ड या आधार कार्ड को चुने. पासवर्ड के तौर पर जन्म की तारीख डालकर लॉगिन करना होगा इसके बाद आपके पास एक नई विंडो खुलकर सामने आएगी जिसमें पैन को आधार से जोड़ने को लेकर बताया गया होगा.

Read More: Vodafone Idea का धमाका ऑफर: 1 रुपये में मिलेगा 4,999 रुपये का वार्षिक रिचार्ज प्लान, जानें कैसे

लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यह विंडो दिखाई नहीं देती है तो इसके लिए आपको मुख्य पेज के राइट हैंड साइड पर Quick Link क्षेत्र पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लिंक आधार ऑप्शन को चुने और अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें इतना करने के बाद I have only the year of birth on aadhaar card वाले ऑप्शन को क्लिक करें इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको एक कैप्चा कोड दिखाई देगा इसे भरते ही आपके द्वारा दी गई डिटेल यदि पेन और आधार से मैच करती है तो आपका पैन और आधार मर्ज हो जाएगा.

2022 से पहले लिंक की प्रक्रिया थी निःशुल्क

राजस्व विभाग के द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक 30 जून 2023 तक 1 हजार रुपये की फीस जमा करने पर ऑनलाइन ही आधार को पैन से लिंक किया जा सकता था लेकिन सरकार द्वारा जारी की गई डेड लाइन का समय समाप्त होने के बाद अब इसका जुर्माना 10 गुना तक बढ़ सकता है. बताते चले की 31 मार्च 2022 से पहले तक यह प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क थी.

1 अप्रैल से 500 रुपये पेनल्टी के रूप में शुरू हुई. फिर जुलाई 2022 से बढ़ाकर इसे 1000 रुपये कर दिया था. यदि आपने अपना आधार और पैन को लिंक करवा लिया है तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre- login/link-aadhaar-status लॉगिन करने के बाद अपनी पैन और आधार कार्ड की जानकारी को साझा करें. इतना करने के बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी.

इसके साथ ही SMS के माध्यम से पैन को आधार से लिंक करने के लिए, अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर का उपयोग करके या तो 567678 या 56161 पर SMS भेज दें. आप आयकर पोर्टल पर जाकर और जुर्माने के 1000 रुपए का भुगतान करके पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.

पैन-आधार लिंक नहीं है तो बढ़ सकती है दिक्कतें

यदि आपका पैन से आधार लिंक नहीं है तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. सीधा असर आयकर पर पड़ता हुआ दिखेगा. यदि टेक्स भरने वाले करदाताओ के पैन को आधार से नहीं लिंक किया गया. तो उनके पैन निष्क्रिय हो जाएंगे. कोई रिफंड नही दिया जाएगा. रिफंड पर कोई ब्याज ड्यू नहीं होगा. टीडीएस और टीसीएस हाई रेट पर कट सकता है. यही नहीं पैन और आधार लिंक नहीं है तो वेतन भी ट्रांसफर नहीं होगा. यदि आप पेनल्टी के हिसाब से 1 हज़ार रुपये का भुगतान करते हैं तो 30 दिनों में पैन को दोबारा शुरू किया जा सकता है.

इन लोगों को मिलेगी पैन आधार लिंकिंग में छूट 

नियम के तहत जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन के अनुसार एनआरआई लोगों को कोई भी व्यक्ति जो पिछले साल किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा आयु का था ऐसे व्यक्ति जो भारत नागरिक नहीं है इन्हें पैन और आधार को लिंक नहीं करवाना होगा. मतलब सीधा ये है कि 80 वर्ष जिनकी उम्र है उन्हें पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है.

Related Posts

Latest News

आज का राशिफल 10 नवंबर 2025: सिंह को करनी पड़ सकती है कड़ी मेहनत, तुला रहे सावधान, कुछ राशियों के लिए दिन रहेगा मिश्रित आज का राशिफल 10 नवंबर 2025: सिंह को करनी पड़ सकती है कड़ी मेहनत, तुला रहे सावधान, कुछ राशियों के लिए दिन रहेगा मिश्रित
10 नवंबर 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए सामान्य तो कुछ के लिए थोड़ी परेशानियां लेकर आएगा. कई लोगों...
फतेहपुर में खुशियों के बीच दर्द का तूफान: बहन की शादी का सामान लेने निकले दो युवक, ट्रैक्टर पलटने से मौत, घर में छाया मातम
आज का राशिफल 9 नवंबर 2025: सिंह और मकर को बड़ा लाभ, कन्या-सिंह की चमकेगी किस्मत, तुला-मीन रहें सावधान
UP News: क्या टल सकते हैं उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव? वज़ह कुछ ये बताई जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर तेज हुई अटकलें
फतेहपुर में डीएपी खाद की किल्लत: समितियों में खाली गोदाम, प्राइवेट दुकानों पर 1800 में हो रही खुलेआम बिक्री
Fatehpur News: पत्नी और चार बेटियों की मौत का दोषी कोर्ट परिसर से हुआ फरार, फतेहपुर में मचा हड़कंप, कई टीमें तलाश में जुटीं
Fatehpur News: पत्नी और चार बेटियों की मौत के 5 साल बाद पिता को सजा, छोटे भाई की गवाही बनी सबूत, थर्रा उठा था जनपद

Follow Us