
Delhi Service Bill : लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी दिल्ली सेवा विधेयक पारित,विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बहुमत से दिल्ली सेवा विधेयक पारित करवा दिया गया. वहीं इस विधेयक के इस तरह से पारित होने को लेकर गठबन्धन इंडिया ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ़ बताया.
हाईलाइट्स
- लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी हुआ दिल्ली सेवा विधेयक पास
- विपक्ष ने विधेयक को लोकतंत्र के खिलाफ बताया,राज्यसभा में 131-102 मतों से पास
- गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ये विधेयक भ्रस्टाचार मुक्त शासन के लिए है
Delhi Service Bill passed in RajyaSabha : दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित करवा दिया गया. केंद्र सरकार की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को लेकर चर्चा शुरू की.जिस पर विपक्षी दल ने इस विधेयक को लोकतंत्र के खिलाफ बताया.जिसके बाद वोटिंग का सहारा लिया गया. वोटिंग के दौरान विधेयक पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 119 था. भाजपा के सहयोगी दलों ने अपने समर्थन देकर आखिर इस विधेयक को राज्यसभा में भी पारित करा दिया.

दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभा में पारित कर दिया गया.केंद्र की ओर से गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा शुरू की.उन्होंने कहा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है. भ्रष्टाचार मुक्त करना उद्देश्य है.विधेयक किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के कोई भी नियमों का उल्लंघन नहीं करता है.गृहमंत्री का दावा है कि यह विधेयक कांग्रेस के द्वारा लाए गए विधेयक से अलग नहीं है.इस बिल से दिल्ली की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है.



दिल्ली सेवा विधेयक पर होता रहा पलटवार,अब बन गया कानून

