Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

जौनपुर के ज़ालिम को अदालत ने दी सज़ा-ए मौत किया था ये घिनौना काम

जौनपुर के ज़ालिम को अदालत ने दी सज़ा-ए मौत किया था ये घिनौना काम
Jaunpur news:सांकेतिक फ़ोटो

यूपी के जौनपुर ज़िले में सात महीने पहले एक 11 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीक़े से हत्या कर दी गई थी, दरिंदे को अदालत ने दोषी क़रार देते हुए फाँसी की सज़ा सुनाई है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

जौनपुर:यूपी के जौनपुर ज़िले में सात महीने पहले एक जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे को अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है।6 मार्च को अदालत ने दोषी ठहरा दिया है।सोमवार को अपर सत्र न्‍यायाधीश पॉक्‍सो प्रथम रवि यादव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

किस मामले में हुई है सज़ा..

ये मामला जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र का है।ईंट-भट्टे पर काम करने वाला चंदौली का बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपनी ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। पिछले साल (वर्ष-2020) छह अगस्त को उसने 11 वर्षीय बच्‍ची और उसकी बहन को एक दुकान से टॉफी और बिस्‍कुट दिलाया। इसके बाद छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़ी को बहला फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामला कहीं खुल न जाए इस डर से उसने बच्‍ची की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। jaunpur news

इसके बाद चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया और शव को खेत में छिपाकर भाग गया। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन करने लगे। दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका का शव खेत में है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। जिसमें मृतका के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपित को चंदौली से गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गत 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ।जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।सोमवार को इसी मामले में अदालत ने बालगोविंद उर्फ़ गोविंदा को दोषी करार देते हुए फाँसी की सजा सुनाई।

08 Mar 2021 By Shubham Mishra

जौनपुर के ज़ालिम को अदालत ने दी सज़ा-ए मौत किया था ये घिनौना काम

जौनपुर:यूपी के जौनपुर ज़िले में सात महीने पहले एक जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदे को अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है।6 मार्च को अदालत ने दोषी ठहरा दिया है।सोमवार को अपर सत्र न्‍यायाधीश पॉक्‍सो प्रथम रवि यादव ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

किस मामले में हुई है सज़ा..

ये मामला जौनपुर के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र का है।ईंट-भट्टे पर काम करने वाला चंदौली का बालगोविंद उर्फ गोविंदा अपनी ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। पिछले साल (वर्ष-2020) छह अगस्त को उसने 11 वर्षीय बच्‍ची और उसकी बहन को एक दुकान से टॉफी और बिस्‍कुट दिलाया। इसके बाद छोटी बहन को घर भेज दिया और बड़ी को बहला फुसलाकर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। मामला कहीं खुल न जाए इस डर से उसने बच्‍ची की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। jaunpur news

इसके बाद चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया और शव को खेत में छिपाकर भाग गया। छोटी बहन ने घर जाकर बताया तो घर वाले खोजबीन करने लगे। दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि बालिका का शव खेत में है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। जिसमें मृतका के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई।

पुलिस ने आरोपित को चंदौली से गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गत 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ।जिसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।सोमवार को इसी मामले में अदालत ने बालगोविंद उर्फ़ गोविंदा को दोषी करार देते हुए फाँसी की सजा सुनाई।

Tags:

Related Posts

Latest News

LPG Crisis In India: गैस किल्लत की आहट ! योगी सरकार बांटेगी लकड़ी, एक माह में इतनी मिलेगी, जानिए क्या है तैयारी LPG Crisis In India: गैस किल्लत की आहट ! योगी सरकार बांटेगी लकड़ी, एक माह में इतनी मिलेगी, जानिए क्या है तैयारी
पश्चिम एशिया में तनाव के चलते LPG आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम...
कौशांबी में दर्दनाक हादसा: मुंडन संस्कार से लौट रहे फतेहपुर के परिवार की पिकअप ट्रेलर से भिड़ी, 8 की मौत, 20 घायल
Fatehpur News: फतेहपुर में बाबू कांड ने पकड़ा तूल ! पत्नी ने DIOS और पूर्व BJP जिलाध्यक्ष के खिलाफ दी तहरीर, डीएम ने बैठाई जांच
Fatehpur News: पत्नी को पद दिलाने के लिए मुखलाल पाल को दिए थे 25 लाख, DIOS से लेकर शिक्षक संघ अध्यक्ष तक लगे आरोप
चैत्र नवरात्रि पारण 2026 कब है: 26 या 27 मार्च? जानिए सही तिथि, रामनवमी और व्रत पारण का पूरा नियम
Uttar Pradesh: फतेहपुर में अनोखी चोरी ! जेवर-नकदी के साथ पिंजरे समेत तोता भी ले गए चोर, पुलिस भी हैरान
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 24 मार्च 2026: नवरात्र में मां कात्यायनी की कृपा से मिलेगा जीवनसाथी, जानिए दैनिक भाग्यफल

Follow Us