Ashis Mishra:लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से झटका जमानत रद्द
- By युगान्तर प्रवाह संवाददाता
- Published 18 Apr 2022 12:08 PM
- Updated 04 Oct 2023 05:34 PM
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को सुप्रीम से तगड़ा झटका लगा है. ज़मानत पर बाहर चल रहे आशीष की जमानत को कोर्ट ने रद्द करते हुए एक हफ़्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है. Ashis Mishra Bail Canceled To Supreme Court
Ashish Mishra:सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी के बहुचर्चित लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी.सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत निरस्त करते हुए आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी.
क्या था मामला..
बीते साल 3 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों में से चार किसान एक थार गाड़ी द्वारा कुचले जाने के बाद मारे गए थे.मामले में केंद्रीय मंत्री मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था.इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हुई उक्त हिंसा के मामले में एसआईटी ने तीन महीने के अंदर सीजेएम अदालत में तीन जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.इसमें आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को मुल्जिम बताया था.इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, अंग भंग की धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी.
ये भी पढ़ें- Satish Chandra Mishra: क्या बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी छोड़ देंगें पार्टी.?
ये भी पढ़ें- Fatehpur News:फतेहपुर में व्यापारी के घर के बाहर रंगदारी का पत्र औऱ बम रख गए बदमाश