Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

Muharram 2020:मुहर्रम जुलूस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला.!

Muharram 2020:मुहर्रम जुलूस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फ़ैसला.!
Muharram 2020

मुहर्रम पर जुलूस की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए गुरुवार को चीफ़ जस्टिस की बेंच ने अहम फ़ैसला सुनाया है..पढ़ें युगान्तर प्रवाह पर पूरी खबर..

डेस्क:मुहर्रम पर जुलूस की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुलूस की अनुमति देने से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें-Muharram 2020:मुहर्रम क्यों मनाया जाता है..क्या है इसका इतिहास..!

मामले की सुनवाई कर रही चीफ़ जस्टिस बोबडे की बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति दी गई तो इसके बाद कोरोना फैलाने के लिए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाएगा।कोर्ट ने कहा कि जुलूस की अनुमति देने से अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को निशाने पर ले लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें-दो से तीन होने वालें हैं अनुष्का और विराट..फ़ोटो शेयर कर दी जानकारी..!

Read More: Weather Update In India: उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट ! कड़ाके की ठंड से जनजीवन होगा प्रभावित

मामले में सुनवाई कर रही प्रमुख न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच ने कहा, 'अगर हम देश में जुलुसू निकालने की अनुमति दे देते हैं तो अराजकता फैल जाएगी ओर एक समुदाय विशेष पर कोविड-19 महामारी फैलाने के आरोप लगने लगेंगे।

Read More: Delhi Red Fort Blast: तेज धमाके से दहल उठी दिल्ली ! अब तक 10 लोगों की मौत 30 से अधिक घायल, पूरे देश में हाई अलर्ट

बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु सैयद कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में देशभर में मुहर्रम के जुलूस को अनुमति देने की मांग के साथ याचिका दाखिल की थी।इसमें पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रथयात्रा के मामले का हवाला दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।लेक़िन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना को देखते हुए मुहर्रम के मौक़े पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।

Read More: पंकज चौधरी को प्रदेश और नितिन नबीन को राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी ! जानिए दोनों नेताओं की कुल संपत्ति कितनी है

ये भी पढ़ें-फर्रुखाबाद:बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के नाम पर बाँट दिए गए सड़े आलू..डीएम भी थे मौजूद.!

CJI बोबड़े ने याचिकाकर्ता से कहा कि- आप पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं, वो एक जगह और एक निश्चित रूट की बात थी।उस मामले में हम यह तय कर सकते थे कि जोखिम कितना है, जिस हिसाब से हमने आदेश दिया था। मुश्किल यह है कि आप पूरे देश के लिए एक संपूर्ण आदेश देने को कह रहे हैं।'CJI ने कहा, 'हम सभी लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते।अगर आपने किसी एक जगह के बारे में पूछा होता तो हम जोखिम का अंदाजा लगा सकते थे।'

Tags:

Latest News

Fatehpur News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा कब्जा ! प्रशासनिक मिलीभगत के चलते नहीं हुई 67 की कार्रवाई, दाखिल है PIL Fatehpur News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा कब्जा ! प्रशासनिक मिलीभगत के चलते नहीं हुई 67 की कार्रवाई, दाखिल है PIL
फतेहपुर के नौगांव गांव में ग्रामसभा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है....
Fatehpur News: लाखों के भ्रष्टाचार में कार्यालय से गिरफ्तार हुए BDO, सरकारी योजनाओं में किया था गबन
आज का राशिफल 27 जनवरी 2026: इस राशि के जातकों को मिलेगा बजरंगबली का आशीर्वाद, जानिए सभी का दैनिक भाग्यफल
Alankar Agnihotri Resign: इस्तीफे के बाद बरेली में हड़कंप, सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाए बंधक बनाने के आरोप, लखनऊ कॉल पर भी खुलासा
Fatehpur News: मंदिर के अंदर लटकता मिला किसान का शव, हत्या की आशंका से गांव में बवाल
कानपुर के अलंकार अग्निहोत्री कौन हैं? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा, UGC एक्ट और शंकराचार्य पर कार्रवाई से नाराज
IND Vs Nz T20: अभिषेक का शानदार प्रदर्शन जारी ! पुराने रंग में लौटे कप्तान सूर्य, जीती सीरीज़

Follow Us