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Modi Surname Case : मोदी सरनेम मामले में Supreme Court से Rahul Gandhi को बड़ी राहत, लड़ सकेंगे आगामी चुनाव, कांग्रेसियों ने कहा सत्य की हुई जीत

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मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है.2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. जिससे राहुल गांधी की अब संसद की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी.और राहुल गांधी अब लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे.

हाइलाइट्स

मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत

सांसद की सदस्यता होगी बहाल, आगे लड़ सकेंगे चुनाव
कांग्रेसियों में फैसले को लेकर ख़ुशी की लहर,कहा सत्य की जीत हुई

Supreme Court Relief To Rahul Gandhi : मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.मानहानि मामले में 2 वर्ष की राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है.सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हालांकि यह भी कहा कि राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए.ऐसी टिप्पड़ी उचित नहीं थी.फिलहाल इस निंर्णय के बाद संसद में राहुल की सदस्यता बहाल का रास्ता साफ हो गया है.कांग्रेसियों में खुशी की लहर है.कांग्रेसी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं.

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मोदी सरनेम मामले में सुप्रीमकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर लगाई रोक

मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है.अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है. निचली अदालत के द्वारा राहुल गांधी को मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई थी. जिसके बाद राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी.उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली. जिसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.जहां आज फैसले के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गयी.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संसद की सदस्यता होगी बहाल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी. आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे. राहुल गांधी को मिली इस राहत के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है. कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता राहुल गांधी का मुखौटा पहनकर खुशी बयां कर रहे हैं.यहां राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं.कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि आखिर सत्य की जीत हो ही गयी.एक बार फिर संसद में शेर दहाड़ेगा.कांग्रेस इसे जीत के रूप में देख रही है.

सुप्रीमकोर्ट ने कहा राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के उस बयान को सही नहीं ठहराया. और कहा कि इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए.ऐसी टिप्पड़ी उचित नहीं थी.सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 2 साल की सजा आख़िर किस कारण से दी गई इसका कोई कारण नहीं लिखा गया है.राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका दर्ज की थी.जिसमें उन्होंने जज से कहा कि मानहानि का केस कराने वाले भाजपा नेता है.जो कि स्वयं ही मोदी नहीं है.बल्कि वो पूर्णश मोध है.इसलिए उनकी मानहानि का प्रश्न ही नहीं उठता.जिसके बाद दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है.और सदस्यता बहाल की .

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