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Budget 2025 Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, अब 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री

Budget 2025 Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, अब 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री
बजट 2025 में टैक्सपेयर को 12 लाख तक की छूट: Image Credit Original Source

Budget 2025 In Hindi Today Nirmala Sitaraman

Budget 2025 Income Tax: बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास और सैलरीड टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई है, जिससे करोड़ों करदाताओं को फायदा होगा. हालांकि, पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होने से कुछ लोग निराश हो सकते हैं.

Budget 2025 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है.नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. यानी, हर महीने 1 लाख रुपये तक की सैलरी टैक्स फ्री हो गई है. सीतारमण ने अपना 8 वां Budget पेश करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी है. 

बजट 2025 में टैक्सपेयर्स को क्या फायदा मिलेगा?

  • 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  • 18 लाख रुपये तक की इनकम वालों को 70,000 रुपये की बचत होगी.
  • 25 लाख तक की सालाना इनकम वालों को 1.10 लाख रुपये का फायदा मिलेगा.
  • TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है.
  • सीनियर सिटीजन को भी टैक्स में विशेष छूट दी गई है.
TDS और ITR फाइलिंग में राहत

वित्त मंत्री ने TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जिससे मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास को राहत मिलेगी.इसके अलावा, ITR फाइल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है.

पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई बदलाव नहीं

इस बार भी सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया. जो लोग पुरानी व्यवस्था से टैक्स फाइल करना पसंद करते हैं, उन्हें कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिली. उम्मीद की जा रही थी कि 80C और 80D की कटौती की लिमिट बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म हो जाएगी?

सरकार पिछले कुछ वर्षों से नई टैक्स व्यवस्था को प्रमोट कर रही है और हर साल इसमें छूट दे रही है. इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले वर्षों में पुरानी टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो सेविंग स्कीम्स (जैसे PPF, ELSS, FD टैक्स सेविंग) पर असर पड़ सकता है.

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