Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

बीते 14 अप्रैल सन 2016 को मलवां थाने के सहिली गांव में हुई माँ बेटी की सनसनीखेज हत्या में शनिवार को जिला सत्र न्यायालय की एक बेंच ने सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई..पढ़े युगान्तर प्रवाह एक रिपोर्ट...

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

फतेहपुर:ज़मीन-जायजाद का लालच अक़्सर आदमी को जुर्म के रास्ते मे धकेल देता है औऱ लालच की पट्टी आंखों में फ़िर ऐसी बंधती है कि व्यक्ति अपनों के ही खून का प्यासा बन जाता है।

मामला मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड है जहां प्रॉपर्टी के लालच में की गई माँ बेटी की हत्या के आरोप में आज जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

क्या था पूरा मामला...

मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव की रहने वाली मृतका विमला अवस्थी(50) पत्नी स्व.इन्द्रनारायण अवस्थी मलवां थाना क्षेत्र के दमापुर में स्थित चंद्रभान इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत थीं।आपको बतादें कि विमला अवस्थी के पति स्व इन्द्रनारायण की जो कि शिक्षक के पद में कार्यरत थे उनकी भी हत्या सन 2004 में हो गई थी। विमला अवस्थी अपने पति के स्थान पर ही उसी इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत हो गईं थी।
इन्द्रनारायण की मृत्यु के बाद विमला के नाम पर क़रीब 50 बीघे ज़मीन रोड किनारे प्लाट व दुकान थीं,इन सब की देखभाल विमला अपनी दो बेटियों कुमुद(22) व छोटी बेटी इला के साथ स्वयं करती थीं।
विमला की इस प्रॉपर्टी पर विमला के एक जेठ औऱ भतीजों की निगाह लगी हुई थी
मौक़ा देखकर 14 अप्रैल 2016 को मृतका विमला के जेठ आदित्यनारायण व उसके पुत्रों द्वारा तमंचे और कुल्हाड़ी से विमला देवी औऱ उसकी दोनों पुत्रियों कुमुद औऱ इला के ऊपर हमला कर दिया था जिसमें विमला औऱ बड़ी बेटी कुमुद की मौके पर ही मौत हो गई थी औऱ छोटी बेटी इला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

दो साल बाद आया फैसला..

Read More: Anurag Kashyap Brahman: फुले’ फिल्म से फैला ज़हर ! अनुराग कश्यप बोले- ब्राह्मणों के चेहरे पर मूत दूं, देश में उबाल

क़रीब दो साल से कुछ ज्यादा समय तक जिला सत्र न्यायालय में चले इस हाइ प्रोफ़ाइल डबल मर्डर केस में शनिवार को जज ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोप में जेल में बंद सातों आरोपियों आदित्यनारायण,चंदन, छोटू,शैलेंद्र,दिनेश,राहुल व संदीप को हत्या का गुनहगार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
युगान्तर प्रवाह से बातचीत करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि इस मामले में कुल 14 गवाहो के बयान न्यायालय में दर्ज हुए जिसमें घटना के वक्त गंभीर रूप से घायल छोटी बेटी इला को भी गवाह के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसने पूरी घटना न्यायालय के समक्ष रखी,सभी सबूतों औऱ गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया औऱ उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी आरोपियों के ऊपर एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया।

Tags:

युगान्तर प्रवाह एक निष्पक्ष पत्रकारिता का संस्थान है इसे बचाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें। पेमेंट करने के लिए वेबसाइट में दी गई यूपीआई आईडी को कॉपी करें।

Latest News

Who Is K Vikram Rao: वरिष्ठ पत्रकार के.विक्रम राव का निधन ! निर्भीक पत्रकारिता के एक युग का अंत, CM योगी ने दी श्रद्धांजलि Who Is K Vikram Rao: वरिष्ठ पत्रकार के.विक्रम राव का निधन ! निर्भीक पत्रकारिता के एक युग का अंत, CM योगी ने दी श्रद्धांजलि
वरिष्ठ पत्रकार और IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. के. विक्रम राव का लखनऊ में निधन हो गया. वे निर्भीक पत्रकारिता...
आज का राशिफल 13 मई 2025: इन राशियों के जातकों को रहना है सावधान-Today Horoscope In Hindi
UP Fatehpur News: फतेहपुर के गैंगस्टर शराब माफिया प्रधान की करोड़ों की संपत्ति जप्त ! जिला पंचायत सदस्य हैं पत्नी
Fatehpur News Today: बेटी की शादी से पहले पिता ने की आत्महत्या, मां ने भी लगाई फांसी ! फतेहपुर में खुशियां मातम में बदलीं
Fatehpur News: फतेहपुर में बदमाशों का एनकाउंटर ! लूटी गई स्विफ्ट के साथ तीन शातिर गिरफ्तार, दो घायल
Aaj Ka Rashifal 12 May 2025: इस राशियों के जातकों को मिल रहे हैं शुभ संकेत-Today Horoscope In Hindi
India Pakistan Ceasefire: सीजफायर की आड़ में वार: पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए BSF के इम्तियाज, देश ने नम आंखों से किया सलाम

Follow Us