Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

बीते 14 अप्रैल सन 2016 को मलवां थाने के सहिली गांव में हुई माँ बेटी की सनसनीखेज हत्या में शनिवार को जिला सत्र न्यायालय की एक बेंच ने सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई..पढ़े युगान्तर प्रवाह एक रिपोर्ट...

फतेहपुर:ज़मीन-जायजाद का लालच अक़्सर आदमी को जुर्म के रास्ते मे धकेल देता है औऱ लालच की पट्टी आंखों में फ़िर ऐसी बंधती है कि व्यक्ति अपनों के ही खून का प्यासा बन जाता है।

मामला मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड है जहां प्रॉपर्टी के लालच में की गई माँ बेटी की हत्या के आरोप में आज जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

क्या था पूरा मामला...

मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव की रहने वाली मृतका विमला अवस्थी(50) पत्नी स्व.इन्द्रनारायण अवस्थी मलवां थाना क्षेत्र के दमापुर में स्थित चंद्रभान इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत थीं।आपको बतादें कि विमला अवस्थी के पति स्व इन्द्रनारायण की जो कि शिक्षक के पद में कार्यरत थे उनकी भी हत्या सन 2004 में हो गई थी। विमला अवस्थी अपने पति के स्थान पर ही उसी इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत हो गईं थी।
इन्द्रनारायण की मृत्यु के बाद विमला के नाम पर क़रीब 50 बीघे ज़मीन रोड किनारे प्लाट व दुकान थीं,इन सब की देखभाल विमला अपनी दो बेटियों कुमुद(22) व छोटी बेटी इला के साथ स्वयं करती थीं।
विमला की इस प्रॉपर्टी पर विमला के एक जेठ औऱ भतीजों की निगाह लगी हुई थी
मौक़ा देखकर 14 अप्रैल 2016 को मृतका विमला के जेठ आदित्यनारायण व उसके पुत्रों द्वारा तमंचे और कुल्हाड़ी से विमला देवी औऱ उसकी दोनों पुत्रियों कुमुद औऱ इला के ऊपर हमला कर दिया था जिसमें विमला औऱ बड़ी बेटी कुमुद की मौके पर ही मौत हो गई थी औऱ छोटी बेटी इला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

दो साल बाद आया फैसला..

क़रीब दो साल से कुछ ज्यादा समय तक जिला सत्र न्यायालय में चले इस हाइ प्रोफ़ाइल डबल मर्डर केस में शनिवार को जज ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोप में जेल में बंद सातों आरोपियों आदित्यनारायण,चंदन, छोटू,शैलेंद्र,दिनेश,राहुल व संदीप को हत्या का गुनहगार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
युगान्तर प्रवाह से बातचीत करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि इस मामले में कुल 14 गवाहो के बयान न्यायालय में दर्ज हुए जिसमें घटना के वक्त गंभीर रूप से घायल छोटी बेटी इला को भी गवाह के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसने पूरी घटना न्यायालय के समक्ष रखी,सभी सबूतों औऱ गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया औऱ उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी आरोपियों के ऊपर एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया।

22 Dec 2018 By Vishwa Deepak Awasthi

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

फतेहपुर:ज़मीन-जायजाद का लालच अक़्सर आदमी को जुर्म के रास्ते मे धकेल देता है औऱ लालच की पट्टी आंखों में फ़िर ऐसी बंधती है कि व्यक्ति अपनों के ही खून का प्यासा बन जाता है।

मामला मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड है जहां प्रॉपर्टी के लालच में की गई माँ बेटी की हत्या के आरोप में आज जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

क्या था पूरा मामला...

मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव की रहने वाली मृतका विमला अवस्थी(50) पत्नी स्व.इन्द्रनारायण अवस्थी मलवां थाना क्षेत्र के दमापुर में स्थित चंद्रभान इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत थीं।आपको बतादें कि विमला अवस्थी के पति स्व इन्द्रनारायण की जो कि शिक्षक के पद में कार्यरत थे उनकी भी हत्या सन 2004 में हो गई थी। विमला अवस्थी अपने पति के स्थान पर ही उसी इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत हो गईं थी।
इन्द्रनारायण की मृत्यु के बाद विमला के नाम पर क़रीब 50 बीघे ज़मीन रोड किनारे प्लाट व दुकान थीं,इन सब की देखभाल विमला अपनी दो बेटियों कुमुद(22) व छोटी बेटी इला के साथ स्वयं करती थीं।
विमला की इस प्रॉपर्टी पर विमला के एक जेठ औऱ भतीजों की निगाह लगी हुई थी
मौक़ा देखकर 14 अप्रैल 2016 को मृतका विमला के जेठ आदित्यनारायण व उसके पुत्रों द्वारा तमंचे और कुल्हाड़ी से विमला देवी औऱ उसकी दोनों पुत्रियों कुमुद औऱ इला के ऊपर हमला कर दिया था जिसमें विमला औऱ बड़ी बेटी कुमुद की मौके पर ही मौत हो गई थी औऱ छोटी बेटी इला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

दो साल बाद आया फैसला..

क़रीब दो साल से कुछ ज्यादा समय तक जिला सत्र न्यायालय में चले इस हाइ प्रोफ़ाइल डबल मर्डर केस में शनिवार को जज ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोप में जेल में बंद सातों आरोपियों आदित्यनारायण,चंदन, छोटू,शैलेंद्र,दिनेश,राहुल व संदीप को हत्या का गुनहगार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
युगान्तर प्रवाह से बातचीत करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि इस मामले में कुल 14 गवाहो के बयान न्यायालय में दर्ज हुए जिसमें घटना के वक्त गंभीर रूप से घायल छोटी बेटी इला को भी गवाह के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसने पूरी घटना न्यायालय के समक्ष रखी,सभी सबूतों औऱ गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया औऱ उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी आरोपियों के ऊपर एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया।

Tags:

Related Posts

Latest News

उत्तर प्रदेश में मौसम का बड़ा पलटवार: भीषण गर्मी के बीच आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, कई जिलों में खतरे की चेतावनी उत्तर प्रदेश में मौसम का बड़ा पलटवार: भीषण गर्मी के बीच आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, कई जिलों में खतरे की चेतावनी
उत्तर प्रदेश में 4 मई 2026 को मौसम ने अचानक करवट ली है. भीषण गर्मी के बीच अब तेज आंधी,...
IAS Transfer in UP: 38 आईएएस अफसरों का बड़ा फेरबदल, 8 जिलों में बदले डीएम, रिंकू सिंह राही की जालौन में तैनाती
Aaj Ka Rashifal 04 May 2026: इन तीन राशियों के जातक रहें सतर्क, जानिए मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन
Aaj Ka Rashifal 03 May 2026: सरकारी नौकरी के लिए करें सूर्य नारायण की उपासना, जानिए दैनिक भाग्यफल
गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन टोल फ्री सफर: मई के दूसरे हफ्ते तक मुफ्त यात्रा, बाइक चालकों से भी वसूला जाएगा टैक्स
Fatehpur News: कैंसर पीड़ित को ब्लड नहीं मिला? जिला अस्पताल ने बताया पूरा सच, 12 यूनिट खून देने का दावा
Aaj Ka Rashifal 02 May 2026: शनिवार के दिन इन राशियों के जातकों को रहना है सावधान, जानिए मेष से लेकर मीन तक सभी का दैनिक राशिफल

Follow Us