Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

फतेहपुर:सहिली डबल मर्डर केस में सात अभियुक्तों को उम्र कैद की सज़ा..!

बीते 14 अप्रैल सन 2016 को मलवां थाने के सहिली गांव में हुई माँ बेटी की सनसनीखेज हत्या में शनिवार को जिला सत्र न्यायालय की एक बेंच ने सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई..पढ़े युगान्तर प्रवाह एक रिपोर्ट...

फतेहपुर:ज़मीन-जायजाद का लालच अक़्सर आदमी को जुर्म के रास्ते मे धकेल देता है औऱ लालच की पट्टी आंखों में फ़िर ऐसी बंधती है कि व्यक्ति अपनों के ही खून का प्यासा बन जाता है।

मामला मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड है जहां प्रॉपर्टी के लालच में की गई माँ बेटी की हत्या के आरोप में आज जिला सत्र न्यायालय ने शनिवार को सात अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

क्या था पूरा मामला...

मलवां थाना क्षेत्र के सहिली गांव की रहने वाली मृतका विमला अवस्थी(50) पत्नी स्व.इन्द्रनारायण अवस्थी मलवां थाना क्षेत्र के दमापुर में स्थित चंद्रभान इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत थीं।आपको बतादें कि विमला अवस्थी के पति स्व इन्द्रनारायण की जो कि शिक्षक के पद में कार्यरत थे उनकी भी हत्या सन 2004 में हो गई थी। विमला अवस्थी अपने पति के स्थान पर ही उसी इंटर कॉलेज में क्लर्क के पद में कार्यरत हो गईं थी।
इन्द्रनारायण की मृत्यु के बाद विमला के नाम पर क़रीब 50 बीघे ज़मीन रोड किनारे प्लाट व दुकान थीं,इन सब की देखभाल विमला अपनी दो बेटियों कुमुद(22) व छोटी बेटी इला के साथ स्वयं करती थीं।
विमला की इस प्रॉपर्टी पर विमला के एक जेठ औऱ भतीजों की निगाह लगी हुई थी
मौक़ा देखकर 14 अप्रैल 2016 को मृतका विमला के जेठ आदित्यनारायण व उसके पुत्रों द्वारा तमंचे और कुल्हाड़ी से विमला देवी औऱ उसकी दोनों पुत्रियों कुमुद औऱ इला के ऊपर हमला कर दिया था जिसमें विमला औऱ बड़ी बेटी कुमुद की मौके पर ही मौत हो गई थी औऱ छोटी बेटी इला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

दो साल बाद आया फैसला..

क़रीब दो साल से कुछ ज्यादा समय तक जिला सत्र न्यायालय में चले इस हाइ प्रोफ़ाइल डबल मर्डर केस में शनिवार को जज ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोप में जेल में बंद सातों आरोपियों आदित्यनारायण,चंदन, छोटू,शैलेंद्र,दिनेश,राहुल व संदीप को हत्या का गुनहगार मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
युगान्तर प्रवाह से बातचीत करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि इस मामले में कुल 14 गवाहो के बयान न्यायालय में दर्ज हुए जिसमें घटना के वक्त गंभीर रूप से घायल छोटी बेटी इला को भी गवाह के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसने पूरी घटना न्यायालय के समक्ष रखी,सभी सबूतों औऱ गवाहों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया औऱ उम्रकैद की सजा के साथ-साथ सभी आरोपियों के ऊपर एक-एक लाख का आर्थिक दंड भी लगाया।

Tags:

Related Posts

Latest News

Janmashtami 2026: 15 साल बाद जन्माष्टमी पर बन रहा अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ शुभ संयोग, जानें शुभ मुहूर्त Janmashtami 2026: 15 साल बाद जन्माष्टमी पर बन रहा अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ शुभ संयोग, जानें शुभ मुहूर्त
Janmashtami 2026: साल 2026 की श्रीकृष्ण जन्माष्टमी बेहद खास रहने वाली है. इस बार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि...
UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़-वज्रपात की आशंका पर सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश
Fatehpur News: सामाजिक सेवा के लिए डॉ. अनुराग श्रीवास्तव सम्मानित, राज्यपाल ने दिया उत्कृष्ट सेवा सम्मान
Fatehpur News: 3 सितंबर के स्वदेशी व्यापारी कुंभ को सफल बनाने में जुटा व्यापार मंडल, बन रही है भ्रष्ट अधिकारियों की सूची
Fatehpur News: राकेश त्रिवेदी को शिक्षा माफिया क्यों बता रहे हैं सपा नेता संतोष द्विवेदी, आंदोलन की चेतावनी
Fatehpur News: तेजस द्विवेदी मौत प्रकरण में प्रधानाचार्य गिरफ्तार ! प्रबंधक राकेश त्रिवेदी फरार, पसलियों में मिला फ्रैक्चर
फतेहपुर स्वास्थ्य विभाग में 10 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल, तत्कालीन प्रभारी CMO से 8 बिंदुओं पर जवाब तलब

Follow Us