
UP:लव जिहाद क़ानून बनते ही इस ज़िले में दर्ज हुई पहली एफआईआर..ज़बरन कराना चाहता था धर्म परिवर्तन.!
यूपी में लव जिहाद के विरुद्ध क़ानून बनने के साथ ही बरेली ज़िले में नए क़ानून की धराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..
डेस्क:दूसरे धर्मों की लड़कियों को धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर फ़िर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने इसके विरुद्ध क़ानून बनाया है।जिसमें दोषियों को दस साल तक की सजा और आर्थिक दंड दिए जाने का प्रावधान है।Love jihad
सरकार द्वारा पास किए गए क़ानून को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है।बरेली में अब इसी क़ानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है।Love jihad in up

मामले की जानकारी पर पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपित को समझाने का प्रयास किया लेकिन, वह नहीं माना। शनिवार को छात्रा के घर में घुसकर उसके स्वजनों को धमकाया कि छात्रा का निकाह हुआ तो मुझसे होगा और धर्म-परिवर्तन भी करना पड़ेगा। स्वजनों ने विरोध किया जो आरोपित ने तमंचा निकाल लिया। पीड़िता के पिता ने आरोपित उवैश अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तहरीर मिलते ही पुलिस ने आरोपित के घर दबिश दी लेकिन, वह फरार मिला।Up love jihad news
पुलिस ने पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (लव जिहाद) में मुकदमा दर्ज किया।
