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इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज पर चलेगा मुकदमा.. ऐसा पहली बार होगा!

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज पर चलेगा मुकदमा.. ऐसा पहली बार होगा!
फ़ाइल फ़ोटो

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस एस एन शुक्ला पर मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने दे दी है...पढ़े पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर।

लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज एस एन शुक्ला पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।आपको बता दे कि यह पहला मौका होगा जब किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज पर एफआईआर दर्ज की गई हो।

आपको बता दे कि जस्टिस श्री नारायण शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एक प्राइवेट कॉलेज को फ़ायदा पहुंचाया और साल 2017-18 बैच के छात्रों के प्रवेश की डेडलाइन ग़लत तरीक़े से बढ़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मौजूदा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आज तक किसी जज को पद से नहीं हटाया गया है..

आपको बता दे कि आज तक किसी भी जज को उनके सेवाकाल रहते हुए नहीं हटाया जा सका है।जस्टिस शुक्ला पर एफ़आईआर किए जाने का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति द्वाका विस्तृत जांच और पूरी क़ानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद लिया गया।
इस जांच में उन्हें कथित तौर पर अनियमितता और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अनुचित फ़ायदा पहुंचाने का दोषी पाया गया।
जस्टिस गोगोई ने जनवरी, 2018 से ही उनकी न्यायिक सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया था।गोगोई ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सिफ़ारिश भी की थी कि जस्टिस शुक्ला को उनके पद से हटा दिया जाए।
पहले भी ऐसी घटनाएं हुईं हैं जब जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सरकारों को उन्हें महाभियोग के ज़रिए हटाने की सिफ़ारिशें की गईं लेकिन किसी जज को हटाया नहीं गया।

01 Aug 2019 By Shubham Mishra

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज पर चलेगा मुकदमा.. ऐसा पहली बार होगा!

लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट के मौजूदा जज एस एन शुक्ला पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में बुधवार को सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई ने एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।आपको बता दे कि यह पहला मौका होगा जब किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज पर एफआईआर दर्ज की गई हो।

आपको बता दे कि जस्टिस श्री नारायण शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एक प्राइवेट कॉलेज को फ़ायदा पहुंचाया और साल 2017-18 बैच के छात्रों के प्रवेश की डेडलाइन ग़लत तरीक़े से बढ़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मौजूदा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आज तक किसी जज को पद से नहीं हटाया गया है..

आपको बता दे कि आज तक किसी भी जज को उनके सेवाकाल रहते हुए नहीं हटाया जा सका है।जस्टिस शुक्ला पर एफ़आईआर किए जाने का फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक समिति द्वाका विस्तृत जांच और पूरी क़ानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद लिया गया।
इस जांच में उन्हें कथित तौर पर अनियमितता और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अनुचित फ़ायदा पहुंचाने का दोषी पाया गया।
जस्टिस गोगोई ने जनवरी, 2018 से ही उनकी न्यायिक सेवाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया था।गोगोई ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सिफ़ारिश भी की थी कि जस्टिस शुक्ला को उनके पद से हटा दिया जाए।
पहले भी ऐसी घटनाएं हुईं हैं जब जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सरकारों को उन्हें महाभियोग के ज़रिए हटाने की सिफ़ारिशें की गईं लेकिन किसी जज को हटाया नहीं गया।

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