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Corona Death Compensation:भारत में कोरोना मुआवजा की रक़म तय परिजनों को मिलेगी इतनी धनराशि

Corona Death Compensation:भारत में कोरोना मुआवजा की रक़म तय परिजनों को मिलेगी इतनी धनराशि
Corona Death Compensation: सांकेतिक फ़ोटो

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की की तरफ़ से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी ने कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की रक़म तय कर दी है. Corona Death Compensation in India

Corona Death Compensation:कोरोना से जान गवानें वाले लोगों के परिजनों के लिए न्यूनतम मुआवजे (कोरोना मुआवजा) की रक़म केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी की तरफ़ से कर दी गई है। तय न्यूनतम धनराशि 50 हज़ार है।जो कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी जाएगी।मुआवजे की राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। Corona Compensation In India News In Hindi

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों गौरव कुमार बसंल औऱ दीपक कंसल की तरफ़ से मुआवजे के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी।जिसके सुनवाई के क्रम में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।Corona Compensation In India Latest News

कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है।लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था।

इसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी ने कोरोना मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है।

Read More: महिला दिवस पर जानिए बेटियों का कानूनी अधिकार: पिता की संपत्ति में कितना होता है बेटी का हिस्सा, क्या कहता है कानून

22 Sep 2021 By Shubham Mishra

Corona Death Compensation:भारत में कोरोना मुआवजा की रक़म तय परिजनों को मिलेगी इतनी धनराशि

Corona Death Compensation:कोरोना से जान गवानें वाले लोगों के परिजनों के लिए न्यूनतम मुआवजे (कोरोना मुआवजा) की रक़म केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी की तरफ़ से कर दी गई है। तय न्यूनतम धनराशि 50 हज़ार है।जो कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दी जाएगी।मुआवजे की राशि राज्यों के आपदा प्रबंधन कोष से दी जाएगी। Corona Compensation In India News In Hindi

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के दो वकीलों गौरव कुमार बसंल औऱ दीपक कंसल की तरफ़ से मुआवजे के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी।जिसके सुनवाई के क्रम में 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।Corona Compensation In India Latest News

कोर्ट ने माना था कि इस तरह की आपदा में लोगों को मुआवजा देना सरकार का वैधानिक कर्तव्य है।लेकिन मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह फैसला कोर्ट ने सरकार पर ही छोड़ दिया था।

इसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ऑथोरिटी ने कोरोना मुआवजा तय कर इस बारे में राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है।

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