UP:लव जिहाद क़ानून बनते ही इस ज़िले में दर्ज हुई पहली एफआईआर..ज़बरन कराना चाहता था धर्म परिवर्तन.!
यूपी में लव जिहाद के विरुद्ध क़ानून बनने के साथ ही बरेली ज़िले में नए क़ानून की धराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है..पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..
डेस्क:दूसरे धर्मों की लड़कियों को धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर फ़िर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने इसके विरुद्ध क़ानून बनाया है।जिसमें दोषियों को दस साल तक की सजा और आर्थिक दंड दिए जाने का प्रावधान है।Love jihad
सरकार द्वारा पास किए गए क़ानून को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है।बरेली में अब इसी क़ानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है।Love jihad in up
बरेली के देवरनियां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा की अपने साथ स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के पहचान हुई। धीरे-धीरे लड़के ने छात्रा को प्रेमजाल में फंसाया।इंटर के बाद दोनों स्कूल से अलग हो गए। छात्रा के स्वजनों के संज्ञान में मामला सामने आने के बाद उन्होंने विरोध किया। विरोध पर बीते एक साल पहले आरोपित कुछ दिन तो शांत रहा।लेक़िन फ़िर उसने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया।Love jihad law in up
छात्रा जब भी बाहर निकलती आरोपित उसे परेशान करने लगा। छात्रा ने मना किया तो रास्ता रोककर उठा ले जाने की धमकी दी। फोन पर धमकी दी। इससे छात्रा मानसिक रूप से परेशान हो गई। रोती-बिलखती छात्रा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी स्वजनों को दी।Love jihad bareilly fir
मामले की जानकारी पर पीड़ित छात्रा के पिता ने आरोपित को समझाने का प्रयास किया लेकिन, वह नहीं माना। शनिवार को छात्रा के घर में घुसकर उसके स्वजनों को धमकाया कि छात्रा का निकाह हुआ तो मुझसे होगा और धर्म-परिवर्तन भी करना पड़ेगा। स्वजनों ने विरोध किया जो आरोपित ने तमंचा निकाल लिया। पीड़िता के पिता ने आरोपित उवैश अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तहरीर मिलते ही पुलिस ने आरोपित के घर दबिश दी लेकिन, वह फरार मिला।Up love jihad news
पुलिस ने पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (लव जिहाद) में मुकदमा दर्ज किया।