Please enable JavaScript to support our website by allowing ads.

बड़ी खबर:17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित..इनकी वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार..!

बड़ी खबर:17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित..इनकी वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार..!
फ़ाइल फ़ोटो साभार गूगल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक विधानसभा के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है..पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक विधानसभा के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।इनमें से 14 विधायक कांग्रेस और 2 जेडीएस के हैं।

ये भी पढ़े-राजनीति:फडणवीस ने क्यों कहा जल्द मिलेगी स्थिर सरकार..अब भी भाजपा बना सकती है महाराष्ट्र में सरकार..?

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की सरकार से बाग़ी बने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया है।

इन विधायकों के बाग़ी बनने के कारण ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था।

Read More: UP Chunav 2027: क्या मायावती एक बार फिर लगाएंगी ब्राह्मणों पर दांव, 2007 दोहराने की है तैयारी, जानिए रणनीति

हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन पर 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि यह सभी अयोग्य विधायको के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है।आपको बता दे कि इन विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई सीटों पर दिसम्बर महीने में उपचुनाव होने हैं।

13 Nov 2019 By Shubham Mishra

बड़ी खबर:17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित..इनकी वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार..!

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक विधानसभा के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।इनमें से 14 विधायक कांग्रेस और 2 जेडीएस के हैं।

ये भी पढ़े-राजनीति:फडणवीस ने क्यों कहा जल्द मिलेगी स्थिर सरकार..अब भी भाजपा बना सकती है महाराष्ट्र में सरकार..?

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की सरकार से बाग़ी बने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया है।

इन विधायकों के बाग़ी बनने के कारण ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था।

हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन पर 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि यह सभी अयोग्य विधायको के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है।आपको बता दे कि इन विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई सीटों पर दिसम्बर महीने में उपचुनाव होने हैं।

Tags:

Related Posts

Latest News

Fatehpur News: जंगल में पुलिस से घिरा 1 लाख का इनामिया भाजपा नेता बबलू सिंगरौर, मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली Fatehpur News: जंगल में पुलिस से घिरा 1 लाख का इनामिया भाजपा नेता बबलू सिंगरौर, मुठभेड़ में दोनों पैरों में लगी गोली
फतेहपुर में गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपये के इनामिया बबलू सिंगरौर को पुलिस ने देर रात...
Fatehpur News: खड़े डंपर से टकराई बारातियों से भरी बस, 24 घायल, स्कूल संचालक पर दर्ज हुआ मुकदमा
उत्तर प्रदेश में मौसम का बड़ा पलटवार: भीषण गर्मी के बीच आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, कई जिलों में खतरे की चेतावनी
IAS Transfer in UP: 38 आईएएस अफसरों का बड़ा फेरबदल, 8 जिलों में बदले डीएम, रिंकू सिंह राही की जालौन में तैनाती
Aaj Ka Rashifal 04 May 2026: इन तीन राशियों के जातक रहें सतर्क, जानिए मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन
Aaj Ka Rashifal 03 May 2026: सरकारी नौकरी के लिए करें सूर्य नारायण की उपासना, जानिए दैनिक भाग्यफल
गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिन टोल फ्री सफर: मई के दूसरे हफ्ते तक मुफ्त यात्रा, बाइक चालकों से भी वसूला जाएगा टैक्स

Follow Us