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बड़ी खबर:17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित..इनकी वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार..!

बड़ी खबर:17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित..इनकी वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार..!
फ़ाइल फ़ोटो साभार गूगल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक विधानसभा के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है..पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक विधानसभा के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।इनमें से 14 विधायक कांग्रेस और 2 जेडीएस के हैं।

ये भी पढ़े-राजनीति:फडणवीस ने क्यों कहा जल्द मिलेगी स्थिर सरकार..अब भी भाजपा बना सकती है महाराष्ट्र में सरकार..?

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की सरकार से बाग़ी बने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया है।

इन विधायकों के बाग़ी बनने के कारण ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था।

Read More: Suvendu Adhikari CM Oath: ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी बने बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री, जानिए क्यों अब तक नहीं की शादी

हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन पर 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि यह सभी अयोग्य विधायको के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है।आपको बता दे कि इन विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई सीटों पर दिसम्बर महीने में उपचुनाव होने हैं।

13 Nov 2019 By Shubham Mishra

बड़ी खबर:17 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने किया अयोग्य घोषित..इनकी वजह से गिरी थी कांग्रेस की सरकार..!

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका की सुनवाई करते हुए कर्नाटक विधानसभा के 17 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है।इनमें से 14 विधायक कांग्रेस और 2 जेडीएस के हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की सरकार से बाग़ी बने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया है।

इन विधायकों के बाग़ी बनने के कारण ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था।

हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन पर 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि यह सभी अयोग्य विधायको के चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है।आपको बता दे कि इन विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई सीटों पर दिसम्बर महीने में उपचुनाव होने हैं।

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