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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को क्यों मिली सज़ा-ए-मौत!

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को क्यों मिली सज़ा-ए-मौत!
परवेज़ मुशर्रफ़ फ़ाइल फ़ोटो साभार गूगल

पाकिस्तान के पूर्व शासक परवेज़ मुशर्रफ़ को लाहौर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है...पढ़े युगान्तर प्रवाह की एक रिपोर्ट।

डेस्क:पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई है।मुसर्रफ को साल 2007 में पाकिस्तान के अंदर आपातकाल लगाने का दोषी माना गया है।

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बता दें कि पीएमएल-एन सरकार ने उनके खिलाफ साल 2013 में यह मामला दर्ज करवाया था।उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ थे।बड़ी बात यह है कि खुद नवाज़ शरीफ भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं।इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर में अभियोजन ने सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे।

76 साल के मुशर्रफ फिलहाल इलाज के लिए दुबई में हैं।जिसके बाद से वह सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान नहीं लौटे।

Read More: White House Shooting: व्हाइट हाउस के बाहर चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, ट्रंप अंदर मौजूद थे, हमलावर नसीरे बेस्ट ढेर

17 Dec 2019 By Shubham Mishra

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को क्यों मिली सज़ा-ए-मौत!

डेस्क:पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई है।मुसर्रफ को साल 2007 में पाकिस्तान के अंदर आपातकाल लगाने का दोषी माना गया है।

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बता दें कि पीएमएल-एन सरकार ने उनके खिलाफ साल 2013 में यह मामला दर्ज करवाया था।उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ थे।बड़ी बात यह है कि खुद नवाज़ शरीफ भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं।इसके बाद 31 मार्च 2014 को मुशर्रफ आरोपी करार दिए गए और उसी साल सितंबर में अभियोजन ने सारे साक्ष्य विशेष अदालत के सामने रखे।

76 साल के मुशर्रफ फिलहाल इलाज के लिए दुबई में हैं।जिसके बाद से वह सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पाकिस्तान नहीं लौटे।

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