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RBI Rules On Paytm Payment Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विसेज की सेवाओं के प्रतिबंध की डेडलाइन बढ़ाई ! कुछ हदतक राहत

Paytm News In Hindi

पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Payment Bank) की सेवाओं पर आरबीआई (Rbi) ने प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिए थे. कुछ हद तक आरबीआई ने राहत दी है. दरअसल बैन की डेडलाइन 29 फरवरी थी जिसे बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया है. हालांकि 15 मार्च के बाद भी ऐसे पेमेंट किया जा सकता है कुछ चीज़ों पर रोक रहेगी.

RBI Rules On Paytm Payment Bank: आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक सर्विसेज की सेवाओं के प्रतिबंध की डेडलाइन बढ़ाई ! कुछ हदतक राहत
पेटीएम पेमंट बैंक, image credit original source
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आरबीआई ने डेडलाइन की बढ़ाई तारीख

पिछले कुछ दिनों से पेटीएम पेमेंट बैंक वाले ग्राहकों के मन में उथल पुथल मची हुई है. आरबीआई ने 31 जनवरी को पेमेंट बैंक सर्विसेज पर बैन लगा दिया था. इसकी डेडलाइन 29 फरवरी जारी की थी. अब आरबीआई ने अपने इस फैसले पर थोड़ा बदलाव किया है और ग्राहकों व दुकानदारों को राहत दी है. इसकी तिथि बढ़ाते हुए 15 मार्च डेडलाइन कर दी है. एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरबीआई ने 15 मार्च को डेडलाइन के बाद भी क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स व कार्ड मशीन वाली सेवाएं जारी रहेंगी.

15 मार्च के बाद भी कर सकते हैं प्रयोग, कुछ में सेवाएं रहेंगी बैन

दरअसल पेटीएम मर्चेंट पेमेंट सर्विसेज देश में तादाद ज्यादा है जिसको लेकर ये निर्देश दिए गए इसका मतलब सीधा यही है कि जिन यूजर्स का पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट है अभी अपने ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल 15 मार्च के बाद भी कर सकते हैं. 15 मार्च 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहकों या वॉलेट धारकों को फंड ट्रांसफर एईपीएस, आईएमपीएस, आदि सहित, बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं करेगा. 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक यूजर्स अकाउंट फास्टैग, वॉलेट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट कार्ड लेनदेन, टॉप अप अनुमति नहीं होगी.

आरबीआई ने दी थी पहले डेडलाइन

गौरतलब है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज सेवाओं को बैन करने का फैसला लिया था. जो ग्राहक पेटीएम के पेमेंट बैंक अकाउंट से जो जुड़े होंगे. केवल यह उन्हीं लोग के लिए निर्णय लिया गया था और जिसकी तिथि 29 फरवरी निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसकी डेडलाइन को 15 मार्च कर दिया गया है.

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आरबीआई पेटीएम पेमेंट बैंक, image credit original source
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