Highcourt Strict
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                         By Vishal Shukla
                     
                         आए दिन हो रही ट्रैक्टर-ट्रालियों (Tractor-Trolley) से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट (Highcourt) ने चिंता व्यक्त करते हुए अब गंभीर और सख्त रवैया अपनाया है. कोर्ट ने सरकार को कहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग केवल कृषि कार्य (Agricultural Operation) में ही किया जाए. ईट, बालू या अन्य चीजों की ढुलाई (Transportation) के लिए इस पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने के लिए सरकार कानून बनाने पर विचार कर सकती है.                    