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Dakhil Kharij Rule

उत्तर-प्रदेश  लखनऊ 

अब संपत्ति के दाखिल-खारिज में नहीं लगेगा ज्यादा पैसा, पांच गुना घटा शुल्क

अब संपत्ति के दाखिल-खारिज में नहीं लगेगा ज्यादा पैसा, पांच गुना घटा शुल्क यूपी की लखनऊ (Lucknow) में नगर निगम ने संपत्ति के दाखिल-खारिज शुल्क में पांच गुना तक की कटौती का प्रस्ताव तैयार किया है. 22 अगस्त को कार्यकारिणी बैठक में इसे पेश किया गया और अब 28 अगस्त को सदन से मंजूरी मिल सकती है. इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया बेहद सस्ती हो जाएगी.
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दाखिल-खारिज क्या है? कौन उसे करता है और 2025 में यूपी में क्या बदले नियम

दाखिल-खारिज क्या है? कौन उसे करता है और 2025 में यूपी में क्या बदले नियम गांव-कस्बों में ज़मीन-जायदाद से जुड़ा सबसे आम कानूनी शब्द है "दाखिल-खारिज". यह प्रक्रिया जमीन के असली मालिक का नाम खतौनी में दर्ज कराने से जुड़ी होती है. 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने दाखिल-खारिज के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब यह प्रक्रिया ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है. साथ ही ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है.
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