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फतेहपुर:अगवा कर बच्चे की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा.!

फतेहपुर:अगवा कर बच्चे की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा.!
सांकेतिक फ़ोटो।साभार-गूगल।

जिला जज ओपी त्रिपाठी ने बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में घटित हुई नौ साल के बच्चे की अगवा कर हत्या किए जाने की घटना में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.पढ़ें पूरी खबर युगान्तर प्रवाह पर..

फतेहपुर:साल 2017 में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गाँव में 9 साल के बच्चे को गाँव के ही तीन लोगों ने अगवा किया था।पाँच लाख की फ़िरौती की मांग करने के बाद बच्चे की निर्मम हत्या कर दी थी।Fatehpur news

इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला जज ओपी त्रिपाठी की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।साथ ही 79 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि बिंदकी कोतवाली के जलालपुर गांव के नवाब शेख मुंबई में रहक़र काम करते थे और उनका परिवार जलालपुर में रहता था। 20 दिसंबर 2017 की दोपहर तीन बजे नवाब शेख का नौ साल का बेटा रेहान अपने घर के बाहर खेलते हुए ग़ायब हो गया था।Fatehpur bidnki kidnapping murder case

परिजनों का शक था कि रेहान का अपरहण हुआ है, उनका शक यक़ीन में तब बदल गया जब एक फ़ोन आया औऱ फोन पर पाँच लाख की फ़िरौती माँगी गई।

परिजन फ़ोन पर आई आवाज से अपहरणकर्ताओं को पहचान गए।जिसके बाद अपरहण करने वालों को पकड़ने जाने का भय हो गया और उन्होंने बीस दिसम्बर को ही शाम में रेहान की गला दबाकर हत्या कर दी।और शव को एक निर्माणधीन मकान में दफ़ना दिया।bindki crime news

इस मामले की पुलिस ने जाँच शुरू की तो गाँव के ही इसरार, सोहनलाल और अंसार तीन लोगों को पुलिस ने पकडा।पुलिस ने इन्ही तीनों की निशानदेही पर रेहान के शव को बरामद किया।पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए सजा दिलाने हेतु पुरजोर तरीक़े से कोर्ट में पैरवी की।रेहान के पिता भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए तीन साल से कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी कर रहे थे।सोमवार कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

01 Dec 2020 By Shubham Mishra

फतेहपुर:अगवा कर बच्चे की हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद की सजा.!

फतेहपुर:साल 2017 में बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गाँव में 9 साल के बच्चे को गाँव के ही तीन लोगों ने अगवा किया था।पाँच लाख की फ़िरौती की मांग करने के बाद बच्चे की निर्मम हत्या कर दी थी।Fatehpur news

इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए जिला जज ओपी त्रिपाठी की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।साथ ही 79 हज़ार का अर्थदंड भी लगाया है।

उल्लेखनीय है कि बिंदकी कोतवाली के जलालपुर गांव के नवाब शेख मुंबई में रहक़र काम करते थे और उनका परिवार जलालपुर में रहता था। 20 दिसंबर 2017 की दोपहर तीन बजे नवाब शेख का नौ साल का बेटा रेहान अपने घर के बाहर खेलते हुए ग़ायब हो गया था।Fatehpur bidnki kidnapping murder case

परिजनों का शक था कि रेहान का अपरहण हुआ है, उनका शक यक़ीन में तब बदल गया जब एक फ़ोन आया औऱ फोन पर पाँच लाख की फ़िरौती माँगी गई।

परिजन फ़ोन पर आई आवाज से अपहरणकर्ताओं को पहचान गए।जिसके बाद अपरहण करने वालों को पकड़ने जाने का भय हो गया और उन्होंने बीस दिसम्बर को ही शाम में रेहान की गला दबाकर हत्या कर दी।और शव को एक निर्माणधीन मकान में दफ़ना दिया।bindki crime news

इस मामले की पुलिस ने जाँच शुरू की तो गाँव के ही इसरार, सोहनलाल और अंसार तीन लोगों को पुलिस ने पकडा।पुलिस ने इन्ही तीनों की निशानदेही पर रेहान के शव को बरामद किया।पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए सजा दिलाने हेतु पुरजोर तरीक़े से कोर्ट में पैरवी की।रेहान के पिता भी दोषियों को सजा दिलाने के लिए तीन साल से कोर्ट में मजबूती के साथ पैरवी कर रहे थे।सोमवार कोर्ट ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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