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Kerala News In Hindi: PFI के 15 सदस्यों को सजा-ए-मौत की सज़ा ! केरल में भाजपा नेता की घर में घुसकर की थी हत्या, पाये गए दोषी

Kerala News In Hindi: PFI के 15 सदस्यों को सजा-ए-मौत की सज़ा ! केरल में भाजपा नेता की घर में घुसकर की थी हत्या, पाये गए दोषी
केरल बीजेपी नेता हत्याकांड मामला, फोटो साभार सोशल मीडिया

Kerala Murder Case

केरल (Kerala) में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन (Ranjeet Srinivasan) को पीएफआई (Pfi) के सदस्यों ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में घुसकर उन्हीं के परिजनों की मौजूदगी में बड़े ही बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी थी. भाजपा नेता की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है इस मामले में पाए गए सभी 15 दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए सजा-ए-मौत सुनाई गई है. यह सभी दोषी पीएफआई संगठन से जुड़े हुए हैं.

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर 2021 को केरल (Kerala) के अलापुज्झा में बीजेपी नेता पेशे से वकील रंजीत श्रीनिवासन (Ranjeet Srinivasan) की बड़े ही बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी गई थी. इसके बाद संगठन द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनकी हत्या RSS से जुड़े लोगों ने करवाई थी उनकी इस शिकायत के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था.

जबकि 10 लोगों की पहचान की गई थी. लेकिन इस घटना से गुस्साये लोगों ने अगले दिन रंजीत श्रीनिवासन के घर में घुसकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद भाजपा ने श्रीनिवासन की हत्या का जिम्मेदार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ठहराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

24 घण्टे में हुई दो हत्याओ से फैली थी सनसनी

बीते 24 घंटे में पार्टियों के दो बड़े नेताओं की हत्या से पूरे राज्य में सनसनी (Sensation) फैल गई थी, क्योंकि यह दोनों ही नेता आम जनता में काफी लोकप्रिय थे इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसलिए पुलिस ने इलाके में धारा 144 भी लगा दी थी और इस घटना में करीब 50 लोगों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश भी किया गया था.

इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए PFI संगठन से जुड़े 15 लोगों को दोषी करार दिया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई. जिन लोगों को सजा सुनाई गई उनमें अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, नैसम, अनूप, मोहम्मद असलम, सफरुद्दीन, मंशाद, जाकिर हुसैन, नजीर, समीर, नवास, जसीब राजा, अब्दुल कलाम, शाजी पूवागुंथल और शेरनस अशरफ ये सभी दोषी पाए गए है.

साल 2022 में किया गया बैन

पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया भारत का एक चरमपंथी इस्लामी संगठन था. पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी एक मुस्लिम राजनीतिक संगठन था जो मुस्लिम और संख्यक राजनीति की एक चंपांति और विशिष्ट शैली मैं संलग्न था. जानकारी के अनुसार पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया केंपस फ्रंट ऑफ़ इंडिया और सात अन्य संबद्ध संगठनों को भारत सरकार द्वारा सितंबर 2022 में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था. ऐसा माना जा रहा था कि राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार और लोगों में नफरत करने का काम इस संगठन द्वारा किया जाता था.

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