लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को पूरी तरह से असंवैधानिक (Unconstitutional) करार दिया है और इस पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है हर नागरिक को पूरा जानने का अधिकार है कि चंदा (Donation) किसके द्वारा दिया गया, किस पार्टी को दिया. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई (Sbi) को सख्त निर्देश दिए है कि 2019 से अबतक दिए गए फंडों की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक उपलब्ध करायें. जिसके बाद चुनाव आयोग 13 मार्च तक वेबसाइट के जरिये पूरे ब्यौरे की जानकारी अपलोड करे.